Bihar News : फायरिंग ममिला में खान सर के बड़ राहत, पटना सिविल कोर्ट गिरफ्तारी पs लगवलस रोक

By Anurag Ranjan

Published on: Jun 9, 2026

पटना : बिहार के चर्चित शिक्षक आ खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर के फायरिंग ममिला में बड़ कानूनी राहत मिलल बा। पटना सिविल कोर्ट उनकर अग्रिम जमानत याचिका पs सुनवाई करत फिलहाल गिरफ्तारी

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पटना : बिहार के चर्चित शिक्षक आ खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर के फायरिंग ममिला में बड़ कानूनी राहत मिलल बा। पटना सिविल कोर्ट उनकर अग्रिम जमानत याचिका पs सुनवाई करत फिलहाल गिरफ्तारी पs रोक लगा देले बा। कोर्ट के एह फैसला से खान सर आ उनका समर्थकन के राहत मिलल बा।

अग्रिम जमानत याचिका पs भइल सुनवाई

जानकारी के मोताबिक, खान सर के ओर से सोमार के पटना के प्रधान जिला आ सत्र न्यायाधीश रूपेश देव के अदालत में अग्रिम जमानत खातिर अर्जी दाखिल कइल गइल रहे। उनकर वकील अरविंद कुमार मउआर कोर्ट में पक्ष रखत गिरफ्तारी पs रोक लगावे के मांग कइले रहलें।

सुनवाई के बाद अदालत ममिला के गंभीरता से देखत खान सर के अंतरिम राहत देत गिरफ्तारी पs रोक लगा देलस। एह आदेस के बाद फिलहाल उनका गिरफ्तारी के खतरा टल गइल बा।

गंभीर धारा में दर्ज बा ममिला

खान सर के खिलाफ फायरिंग ममिला में हत्या के प्रयास आ हथियार के कथित अवैध इस्तेमाल जइसन गंभीर धारा के तहत केस दर्ज बा। एह ममिला के लेके बिहार में बहुते चरचा हो रहल बा।

सुरक्षाकर्मियन के जमानत याचिका पs सुनवाई

एही ममिला में जेल में बंद खान सर के दूगो सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार आ तालेबर सिंह के नियमित जमानत याचिका पs सोमार के सुनवाई भइल। उनकर वकील अरविंद मउआर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा के अदालत में आपन दलील पेश कइले।

अदालत ममिला से जुड़ल सबूत आ जरूरी दस्तावेज पेश करे के निरदेस देले बा। अब एह ममिला के अगिला सुनवाई पs सब केहू के नजर टिकल बा। कानूनी जानकारन के माने के बा कि आगे कोर्ट में पेश होखे वाला साक्ष्य आ दलील से ममिला के दिशा तय होई।

फिलहाल, पटना सिविल कोर्ट से मिलल राहत खान सर खातिर एगो बड़ कानूनी राहत मानल जा रहल बा।

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