पटना। दू गो कोचिंग संस्थान के संचालकन के बीच सुरू भइल विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गइल बा। फायरिंग मामला में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर पs आ उनकर अंगरक्षकन पs प्राथमिकी दर्ज होखला के बाद आज उनकर वकील कोर्ट पहुंचलें। वकील अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) खातिर याचिका दाखिल कइलें। हालांकि, आज एह ममिला पs सुनवाई ना हो सकल। अब एकरा पs मंगर के सुनवाई होई।
एह बीच फैजल खान के अंगरक्षकन के जमानत याचिका पs कोर्ट में सुनवाई भइल। हालांकि, खान सर के विरोधी रोशन आनंद के वकील एह जमानत के जोरदार विरोध कइलें।
दूनों पक्ष के ममिला पs फैसला सुरक्षित रखलस
रोशन आनंद के वकील अदालत में दलील देलें कि गोलीबारी सोचल-समझल साजिश के तहत कइल गइल रहे। उनका मोताबिक, फैजल खान के अंगरक्षकन के आपराधिक इतिहासो रहल बा। वकील कहलें कि भीड़ हटावे खातिर गोली ना चलावल गइल रहे, बलुक जानबूझ के फायरिंग कइल गइल।
ओहिजा रोशन आनंद के पक्ष से जमानत के मांग कइल गइल। दूनों पक्षन के दलील सुनला के बाद कोर्ट फैजल खान के अंगरक्षकन आ रोशन आनंद के जमानत याचिका पs आपन फैसला सुरक्षित रख लेलस।
अब सब केहू के नजर मंगर के सुनवाई पs टिकल बा, जहां ई तय हो सकेला कि फैजल खान के राहत मिली कि उनकर कानूनी मुश्किल बढ़ी।
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