अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी आ दान गबन के ममिला में गिरफ्तार आठो आरोपियन के पुलिस रिमांड ना मिल सकल। सोमार के दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई भइल, जवना के बाद अदालत सब आरोपियन के 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज देलस।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के जज रजत वर्मा सुनवाई करत आठो आरोपियन के न्यायिक रिमांड के अवधि 13 जुलाई तक बढ़ा देलें। अधिवक्तन के बढ़त विरोध के देखत कोर्ट प्रशासन वीडियो कांफ्रेंसिंग हॉल में वर्चुअल सुनवाई के बेवस्था कइले रहे।
पुलिस ना मंगलस कस्टडी रिमांड
राम मंदिर दान गबन ममिला में सोमार के दिन एंटी करप्शन कोर्ट में सब आरोपियन के पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भइल। सुनवाई के दौरान पुलिस कवनो आरोपी के कस्टडी रिमांड के मांग ना कइलस।
एह चलते अब आरोपी पुलिस हिरासत में पूछताछ के बजाय न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहिहे सs। अदालत के आदेस के बाद सब आरोपियन के जेल भेज दिहल गइल।
26 जून के भइल रहे गिरफ्तारी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी ममिला में पुलिस आठो आरोपियन के 26 जून के गिरफ्तार कइले रहे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के शिकायत पs रामजन्मभूमि थाना में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित आठ नामजद आरोपी आ एगो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज भइल रहे।
जांच में जुटल एजेंसी
राम मंदिर दान गबन ममिला के जांच में जांच एजेंसी लगातार सबूत जुटावे में लागल भीया। आगे के कानूनी कार्रवाई अदालत के निरदेस आ जांच के प्रगति के आधार पs होई।
एह ममिला में अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय आ सुभाष श्रीवास्तव आरोपी बनावल गइल बा लो।
एसआईटी कइले रहे एफआईआर के सिफारिश
एह ममिला में एसआईटी रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व चालक रहल रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित आठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के सिफारिश कइले रहे।










