देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट श्री बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावा गिनती के दौरान कथित वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के याचिका पs सुनवाई कइलस। कोर्ट 16 जुलाई के अगिला सुनवाई के तारीख तय करत राज्य सरकार से पूरा ममिला पs इस्थिति साफ करे के निरदेस देलस।
ई ममिला न्यायमूर्ति आलोक मेहरा के एकलपीठ के सामने सुनल गइल। प्रमोद नौटियाल अपना निलंबन के आदेस आ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के चुनौती देत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कइले बाड़ें।
2 जुलाई के सामने आइल रहे ममिला
ममिला के मोताबिक, 2 जुलाई 2026 के श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के सूचना मिलल कि श्रद्धालुअन के ओर से चढ़ावल गइल ‘थाली भेंट’ के गिनती के दौरान वित्तीय गड़बड़ी भइल बा।
एह सूचना के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष के आदेस पs विभागीय जांच समिति बनावल गइल। सुरुआती जांच में सामने आइल कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पs आरोप बा कि ऊ सबेरे करीब 9 बजे से 9:30 बजे के बीच गिनती स्थल से गैरकानूनी तरीका से रुपिया उठा लेलस।
आरोप के बाद निलंबन आ एफआईआर
जांच रिपोर्ट के आधार पs मंदिर समिति प्रमोद नौटियाल के तुरंत प्रभाव से निलंबित कs देलस। ओहिजा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान श्री बदरीनाथ कोतवाली में लिखित शिकायत देलें, जवना के आधार पs पुलिस संबंधित धारा में ममिला दर्ज कs के जांच सुरू कइले बिया।
16 जुलाई के फेर होई सुनवाई
हाईकोर्ट सरकार से पूरा ममिला पs जवाब मंगले बा। अब एह केस के अगिला सुनवाई 16 जुलाई के होई, जवना में सरकार आपन पक्ष कोर्ट के सामने रखी। फिलहाल ई ममिला उत्तराखंड में चरचा के विषय बनल बा आ सब केहू के नजर अगिला सुनवाई पs टिकल बा।









