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झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के होई पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट खारिज कइलस याचिका

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झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के होई पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट खारिज कइलस याचिका

झारखंड में पंचायत चुनाव निर्धारित समे पs आ बिना ओबीसी आरक्षण के होई। बुध के चुनाव पs रोक लगावे आ ओबीसी के आरक्षण देवे ला दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कs देलस। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजन के बेंच अगिल चुनाव के पहिले ओबीसी के आरक्षण देवे ला ट्रिपल टेस्ट के प्रक्रिया पूरा करे के निर्देश सरकार के देलस।

शीर्ष अदालत कहलस कि झारखंड में पंचायत चुनाव के तिथि घोषित कs दिहल गइल बा आ प्रक्रियो शुरू बा। अइसन में ई याचिका अब अप्रासंगिक हो गइल बा आ अदालत एमे दखल नइखे दे सकत। झारखंड में 14 मई से चार चरण में पंचायत चुनाव होखे आला बा। झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करावल जइला के खिलाफ गिरिडीह के आजसू सांसद चंदप्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कइले रहस। याचिका में कहल गइल रहे कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देले बिना पंचायत चुनाव करावल चाहत बिया।

उ अदालत से आग्रह कइले कि पंचायत चुनाव से पहिले ट्रिपल टेस्ट के तहत एगो आयोग गठन होखे, जवन पिछड़ा वर्ग के इंपीरियल डाटा जमा करे आ एहि आधार पs पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मिलो। आजसू नेता एह ममिला में महाराष्ट्र आ मध्यप्रदेश के उदाहरण देले रहस। याचिका में राज्य सरकार के संगे निर्वाचन आयोग के प्रतिवादी बनवले रहस।

याचिका में कहल गइल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पs महाराष्ट्र आ मध्यप्रदेश सरकार अपना-अपना राज्य में पंचायत चुनाव पs रोक लगा देलस आ ट्रिपल टेस्टिंग ला कमेटी गठन कs देलस। झारखंड सरकारो के ओहिजा के तरे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देवे ला चुनाव से पहिले ट्रिपल टेस्टिंग करावे ला कमेटी बनावे के चाहीं।

सरकार कावर से अदालत के बतावल गइल कि पंचायत चुनाव में पहिलही देरी हो गइल बा। ट्रिपल टेस्ट के प्रक्रिया पूरा होखला में बहुते समे लागी। एहि कारण सुप्रीम कोर्ट के पहिले के आदेश के आलोक में बिना ओबीसी के आरक्षण दिहले चुनाव करावल जा रहल बा। राज्य में चुनाव के प्रक्रिया शुरू हो गइल बा। अइसन में एह पs रोक लगावल उचित ना होई। सब पक्षण के सुनला के बाद सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कs देलस।

 

 

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