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राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती सूचना देला में देरी पs जन सूचना अधिकारी पs प्राथमिक विद्यालय के 250 बच्चन के भोजन करावे के जुर्माना लगवले बाड़े। ई जुर्माना गाजीपुर के एगो ममिला में लगावल गइल बा।
भूपेंद्र कुमार पांडेय के आरटीआई अर्जी पs सुनवाई करत जन सूचना अधिकारी पs सांकेतिक जुर्माना लगाके नाया आदेश पारित कइले। राज्य सूचना आयुक्त उप्रेती ग्राम विकास अधिकारी आ जनसूचना अधिकारी चंद्रिका प्रसाद के नूनरा (गाजीपुर) के प्राथमिक विद्यालय के 250 छात्रन के भोजन करावे के निरदेस देले।
चंद्रिका प्रसाद के 29 अप्रिल 2022 के मध्याह्न भोजन के समे छात्रन के खाना खियावे खातिर कहले। एकर वीडियो रिकॉर्डिंग करे आ एकरा के वापस भेजे ला कहल गइल बा। आवेदक 2016 में आरटीआई एक्ट-2005 के तहत जानकारी मंगले रहे। ममिला 2016 में आयोग में सुनवाई खातिर आइल रहे।
भोजन पs होखे आला खरच कवनो कीमत पs 25 हजार रुपिया से बेसी ना होखे
आयोग पवलस कि वर्तमान जनसूचना अधिकारी चंद्रिका प्रसाद जानकारी देवे में जानबूझके देरी ना कइले, बलूक अपरिहार्य परिस्थितियन के वजे से देरी भइल रहे। एहिसे उनका पs सांकेतिक जुर्माना लगावल गइल। उप्रेती आदेश देले कि एह भोजन पs होखे आला खरचा कवनो कीमत पs 25 हजार रुपिया से बेसी ना होखे के चाहीं।
एह ममिला में आयोग पवलस कि असल देरी ग्राम विकास अधिकारी गोपाल सिंह के कारणे भइल रहे, जवन चंद्रिका प्रसाद से पहिले ओजा तैनात रहस। एहिसे गोपाल सिंह पs 25 हजार रुपिया के जुर्माना लगावल गइल