हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार के बड़ झटका, डोर-टू-डोर राशन योजना रद्द

कुमार आशू

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अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ झटका मिलल बा. कोर्ट डोर टू डोर राशन देबे के योजना के मौजूदा रूप में रद्द कर दिहले बिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी आ न्यायमूर्ति जैस्मीन सिंह गुरुवार के ई फैसला दिहले।

दिल्ली सरकार के राशन डीलर अवुरी दिल्ली राशन डीलर यूनियन ए योजना के विरोध करत हाईकोर्ट से संपर्क कईले रहे। अदालत जनवरी में फैसला के आरक्षित क देले रहे।

एकरा से पहिले दिल्ली के एलजी अनिल बैजल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के घर-घर राशन योजना प रोक लगा देले रहले। ए योजना के तहत केजरीवाल सरकार राशन के होम डिलीवरी के वादा कईले रहे। केंद्र सरकार कहले रहे कि राशन के उचित दाम के दोकान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अभिन्न अंग ह।

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