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सिम कार्ड नियम : इ ग्राहक नाया सिम ना खरीद पईहे

सरकार नियम बदल देले बिया, इ आपके जानल जरूरी बा

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अगर रउरा नया सिम लेबे के बा त पहिले ई खबर जरूर पढ़ीं. सरकार सिम कार्ड के लेके नियम में बदलाव कईले बिया। एकरा तहत कुछ ग्राहक के नाया सिम मिलल अवुरी आसान हो गईल बा। लेकिन कुछ ग्राहक खाती अब नाया सिम मिलल एगो बड़ चुनौती बन गईल बा। दरअसल अब ग्राहक ऑनलाइन नाया सिम खातीर आवेदन क सकsता अवुरी सिम कार्ड उनुका घरे आ जाई।

सिम लेबे खातिर नियम बदल गइल बा

सरकार सिम खातिर नियम बदल दिहले बिया. अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के ग्राहक के नाया सिम नईखे बेच सकत। 18 साल से ऊपर के ग्राहक आधार चाहे डिजीलॉकर में संग्रहीत कवनो दस्तावेज के संगे अपना नाया सिम खातीर खुद के सत्यापन क सकतारे। ध्यान देवे वाला बात बा कि डॉट के इ कदम मंत्रिमंडल के ओर से 15 सितंबर के मंजूरी मिलल दूरसंचार सुधार के हिस्सा बा।

केवाईसी 1 रुपया में कइल जाई

नयका नियम के मुताबिक, नाया मोबाइल कनेक्शन खातीर यूआईडीएआई के आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा के माध्यम से प्रमाणीकरण खाती यूजर के सिर्फ Re 1 के भुगतान करे के होई।

कवन-कवन यूजर के नाया सिम ना मिली?

दूरसंचार विभाग के नयका नियम के मुताबिक अब कंपनी के 18 साल से कम उम्र के यूजर के सिम कार्ड नईखे मिलत।
एकरा अलावे जदी कवनो आदमी मानसिक रूप से बेमार बा त अयीसन आदमी के नाया सिम कार्ड भी ना दिहल जाई।
जदी अयीसन आदमी नियम के उल्लंघन करत पकड़ा गईल त फेर सिम बेचेवाली दूरसंचार कंपनी के दोषी मानल जाई।

घर में बइठल सिम कार्ड मिल जाई

अब ग्राहक के यूआईडीएआई आधारित सत्यापन के माध्यम से अपना घर प सिम मिलता। डॉट के मुताबिक, एप/पोर्टल आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक के मोबाइल कनेक्शन दिहल जाई, जवना में ग्राहक घर में बईठ के मोबाइल कनेक्शन खाती आवेदन क सकतने।

असल में ग्राहकन के पहिला मोबाइल कनेक्शन खातिर केवाईसी प्रक्रिया से गुजरे के पड़ी आ मोबाइल कनेक्शन के प्रीपेड से पोस्टपेड में बदले के पड़ी.

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