Agniveer Reservation : पूर्व अग्निवीरन खातिर CAPF आ असम राइफल्स में 50% आरक्षण, केंद्र सरकार के बड़ एलान

Ex Agniveers to Get 50 Percent Reservation in CAPF and Assam Rifles Recruitment

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार पूर्व अग्निवीरन खातिर बड़ फैसला लेले बिया। अब पूर्व अग्निवीरन के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) आ असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) आ राइफलमैन के भरती में 50 प्रतिशत आरक्षण मिली। एह बात के जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में देलें।

पूर्व अग्निवीरन खातिर बनल नया कैटेगरी

गृह राज्य मंत्री बतवलें कि सरकार भरती प्रक्रिया में ‘पूर्व अग्निवीर’ नाम से नया श्रेणी बनवले बिया। एह श्रेणी के तहत कुल रिक्त पदन में 50 फीसदी सीट पूर्व अग्निवीरन खातिर आरक्षित रही। एह डेग के मकसद सेना से चार साल सेवा पूरा कs के निकले वाला अग्निवीरन के दोबारा रोजगार के बेहतर मवका उपलब्ध करावल बा।

उमिर सीमा में मिली खास छूट

सरकार के नया नियम मोताबिक पूर्व अग्निवीरन के अधिकतम उमिर सीमा में तीन साल के छूट दिहल जाई। जबकि अग्निवीर योजना के पहिला बैच के उम्मीदवारन खातिर पांच साल अतिरिक्त उमिर सीमा में राहत दिहल गइल बा, ताकि ऊ बिना दिक्कत भरती प्रक्रिया में सामिल हो सके लोग।

शारीरिक आ लिखित परीक्षा से राहत

गृह मंत्रालय बतवलस कि CAPF कॉन्स्टेबल (GD) आ असम राइफल्स राइफलमैन भरती में आवेदन करे वाला पूर्व अग्निवीरन के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) आ लिखित परीक्षा से छूट दिहल जाई। एकरा से भरती प्रक्रिया आसान होई आ पूर्व अग्निवीरन के अनुभव के प्राथमिकता मिल सकी।

गृह मंत्रालय बनवलस ‘पूर्व अग्निवीर विंग’

नित्यानंद राय कहलें कि पूर्व अग्निवीरन के भविष्य के रोजगार आ समन्वय खातिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत ‘पूर्व अग्निवीर विंग’ के गठन कइल गइल बा। ई विंग अलग-अलग सुरक्षा बलन में पूर्व अग्निवीरन के नियुक्ति आ आउर सुविधा के बेहतर ढंग से लागू करावे में मदद करी।

भरती नियम में कइल गइल बड़ बदलाव

गृह मंत्रालय दिसंबर 2025 में BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भरती नियम, 2015 में संशोधन कइले रहे। एह बदलाव के बाद कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) पद पs पूर्व अग्निवीरन के आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाके 50 प्रतिशत कs दिहल गइल।

नोटिफिकेशन के अनुसार, हर भरती साल में सीधी भरती के तहत 50 प्रतिशत सीट पूर्व अग्निवीरन खातिर सुरक्षित रही। एकरा अलावे पूर्व सैनिकन खातिर 10 प्रतिशत आ कॉम्बैटाइज्ड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) खातिर तीन प्रतिशत सीट आरक्षित रखल जाई। गौर करे वाला बात बा कि पिछिला साल मई महीना में CRPF आपन भरती नियम में एह तरे के बदलाव कइले रहे।

पूर्व अग्निवीरन खातिर रोजगार के नया अवसर

केंद्र सरकार के ई फैसला पूर्व अग्निवीरन खातिर रोजगार के बड़ मवका मानल जा रहल बा। 50 प्रतिशत आरक्षण, उमिर सीमा में छूट आ कइयन गो परीक्षा से राहत मिले के कारण हजारन पूर्व अग्निवीरन के CAPF आ असम राइफल्स में नौकरी पावे के राह आसान हो जाई। ई फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरा करे वाला जवानन के भविष्य के सुरक्षित बनावे के दिशा में महत्वपूर्ण डेग मानल जा रहल बा।

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