पटना। बिहार के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयन में कुलपति (Vice Chancellor) आ प्रतिकुलपति (Pro Vice Chancellor) के नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कइल गइल बा। राज्यपाल सचिवालय कुलपति नियुक्ति से जुड़ल विज्ञापन में संशोधन जारी करत पात्रता के नियम बदल देले बा। एह संगे आवेदन करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 28 जुलाई 2026 कs दिहल गइल बा। एह फैसला से ओह उम्मीदवारन के राहत मिलल बा, जे आवेदन करे के तइयारी में जुटल बा।
राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के निरदेस पs अतिरिक्त सचिव संजय कुमार द्वारा जारी पत्र के मोताबिक, अब बिहार में कुलपति पद खातिर पात्रता यूजीसी (UGC) के नियम के अनुसार तय कइल जाई। एकरा संगे 10 साल के अनुभव से जुड़ल एगो महत्वपूर्ण शर्त हटा दिहल गइल बा।
एह 10 विश्वविद्यालयन में लागू होई नया नियम
ई संशोधन बिहार के एह 10 विश्वविद्यालयन में कुलपति आ प्रतिकुलपति पदन पs लागू होई-
- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU)
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU)
- कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (KSDSU)
- भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (BNMU)
- बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU)
- जयप्रकाश विश्वविद्यालय (JPU)
- वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU)
- मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय (MMHAPU)
- तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU)
- मगध विश्वविद्यालय
नियम में का बदलल?
राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, विज्ञापन के पैरा-1 के आखिरी लाइन, जवना में प्रोफेसर पद पs अधिसूचना जारी होखे के तारीख से 10 साल के अनुभव गिने के शर्त रहे, अब हटा दिहल गइल बा।
अब कुलपति पद खातिर पात्रता तय करत समय प्रोफेसर पद पs पदोन्नति (Promotion) के तारीख के आधार बनावल जाई। एह अनुभव के गणना UGC Regulation-2018 के Clause 6.3 (VI) के मोताबिक कइल जाई।
आवेदन खातिर बढ़ावल गइल समय
राज्यपाल सचिवालय कुलपति पद खातिर आवेदन करे के अंतिम तारीख बढ़ा के 28 जुलाई 2026 के रात 11:59 बजे तक कs देले बा। एकरा से योग्य आ इच्छुक उम्मीदवारन के आवेदन जमा करे खातिर आउर समय मिल गइल बा।
सचिवालय साफ कइले बा कि पात्रता से जुड़ल नया संशोधन आ आवेदन के बढ़ावल तारीख के छोड़के, पहिले जारी विज्ञापन के बाकी सब नियम आ शर्त पहिले जइसने लागू रही।
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