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झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के दूगो तनखाह वृद्धि रोकल गइल

आइल कोर्ट के फैसला,

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झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अउर पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मंझगांव, प. सिंहभूम सत्य प्रकाश के सजा देहल गइल| उनके दू गो तनखाह वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक देहल गइल बा| एह संबंध में कार्मिक विभाग आदेस जारी कइले| उनके खिलाफ पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त चापाकल मरम्मत के नाम पs अनियमितता संबंधी शिकायत पs डीसी के रिपोर्ट मंगले पs नाइ देहले अउर झारखंड हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका में प्रतिशपथ पत्र दायर कइले खातिर नयका प्रतिवेदन सरकार के उपलब्ध नाइ करवले के आरोप रहल| पूरा मामला पs डीसी  2004 में प्रपत्र ‘क’ गठित कs आरोप पत्र उपलब्ध करवले रहनें|

ए आरोप पs विभागीय कार्रवाई 2007 में सुरु कइल गइल अउर तत्कालीन आयुक्त कोल्हान प्रमंडल बीके त्रिपाठी के जांच संचालन पदाधिकारी बनावल गइल रहे| जांच रिपोर्ट के बाद कार्मिक विभाग ने झाप्रसे अधिकारी के दू वेतन वृद्धि पs असंचयात्मक प्रभाव से रोक अउर प्रमोशन के देय तिथि से अगिला दू बरिस ले प्रोन्नति पs रोक के दंड देहल गइल रहल| एकरे बाद झाप्रसे अधिकारी अपील अभ्यावेदन कइनें अउर पूरा मामला हाइकोर्ट में चल गइल| हाइकोर्ट के आदेस के बाद दूबारा इनके उपर विभागीय कार्रवाई चलावल गइल अउर जांच संचालन पदाधिकारी गौरीशंकर मिंज के बनावल गइल| मामले की जांच में पूरी तरह से इनपर आरोप प्रमाणित नाइ भइल, हालांकि जांच रिपोर्ट विलंब से देहले के बात सामने आइल| एकरे बाद सरकार स्पष्टीकरण के प्रक्रिया पूरा कsके बस दू वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकले के दंड देहले बा|

 

साभार – न्यूज विंग्स

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