Women Reservation Law : 2023 के महिला आरक्षण कानून लागू भइल, पीएम मोदी कहलें- नारी शक्ति मजबूत भारत के पहचान

Share

सेंट्रल डेस्क। देस में बहुत दिन के इंतजार के बाद महिला आरक्षण कानून अब आखिरकार लागू हो गइल बा। केंद्र सरकार एह संबंध में अधिसूचना जारी कs देले बिया, जवन 16 अप्रिल 2026 से लागू मानल जा रहल बा। एह मवका पs प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देस के नारी शक्ति के जमके सराहना कइलें आ कहलें कि भारत के असली पहचान अब मजबूत नारी शक्ति से बन रहल बा।

प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पs लिखलें कि देस के माई-बहिन आ बेटी लोग आपन मेहनत, लगन आ सेवा भाव से हर क्षेत्र में भारत के नाम उंच करत बा। ऊ कहलें कि नारी शक्ति के योगदान से देस लगातार आगे बढ़ रहल बा। एह दौरान ऊ संस्कृत के कुछ श्लोक साझा कइलें, जवन नारी शक्ति के महिमा बतावेला।

एह कानून के तहत अब लोकसभा आ राज्य के विधानसभा में महिला लोगन खातिर 33 प्रतिशत सीट आरक्षित होई। संसद 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास कइले रहे, जवन अब लागू हो गइल बा। ई कानून महिला के राजनीति में भागीदारी बढ़ावे खातिर एगो बड़ डेग मानल जा रहल बा।

हालांकि, एह आरक्षण के फायदा तुरंते ना मिली। सरकार के अनुसार, 2027 में जनगणना आ ओकरा बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरा होखला के बाद, 2029 से ई आरक्षण लागू हो सकेला। मतलब अभी के लोकसभा में ई लागू ना हो पाई।

एह बीच संसद में कुछ अहम विधेयकन पs चरचा चल रहल बा, जवना में लोकसभा के सीट बढ़ाके 850 करे के प्रस्ताव सामिल बा। प्रधानमंत्री मोदी भरोसा दिलवले बाड़ें कि परिसीमन के दौरान कवनो राज्य के संगे भेदभाव ना होई। गृहमंत्री अमित शाह साफ कइले बाड़ें कि दक्षिण भारत के राज्यन के सीट कम ना होई, बलुक बढ़े के संभावना बा।

कुल मिलाके, महिला आरक्षण कानून देस के राजनीति में नया बदलाव ले आवे वाला बड़ फैसला मानल जा रहल बा।

Read Also: 17 अप्रिल 2026 के राशिफल

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
- Sponsored Ads-
 
- Sponsored Ads-