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Wrestlers Protest: छव महिला पहलवानन के यौन शोषण ममिला में बृजभूषण सिंह पs लागल धारा में केतना सजा?

पुलिस छव महिला पहलवानन से यौन शोषण के ममिला में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नन के चार्जशीट कोर्ट में फाइल कइले बिया। पुलिस के चार्जशीट में खाली 19 गवाह के रखल गइल बा।

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छव महिला पहलावानन के संगे यौन शोषण के ममिला में कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष आ भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस बियफे के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कs देलस। पुलिस बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नन के चार्जशीट फाइल कइले बिया।

चार्जशीट में 19 गवाह

पुलिस के चार्जशीट में खाली 19 गवाह के रखल गइल बा, जेमे पीड़ित पहलवान, उनकर रिश्तेदार, तत्कालीन कोच, तत्कालीन फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, को-रेसलर, आयोजक, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी आ आम लोग आदि सामिल बाड़ें। हालांकि, पुलिस ममिला में 200 से जादे गवाहन के बयान दर्ज कइल गइल रहे।

आई जानल जाव कि दिल्ली पुलिस कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष आ भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कवना-कवना धारा में आरोपपत्र दाखिल कइल गइल बा आ ओह धारन में सजा के का प्रावधान बा?

कवना धारा में चार्जशीट दाखिल

दिल्ली पुलिस छव बालिग महिला पहलवानन के ममिला में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी के धारा 354 (अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा कइल) आ 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधन खातिर आरोप पत्र दायर कइले बिया।

आईपीसी के धारा 354 

भारतीय दंड़ संहिता के धारा 354 के ओह ममिलन में इस्तेमाल कइल जात बा, जेमे कवनो महिला के मर्यादा आ मान सम्मान के क्षति पहुंचावे के मकसद से हमला कइल गइल होखे भा फेर गलत मंशा के संगे ओकरा संगे जोर जबरदस्ती कइल होखे।

सजा- धारा 354 के तहत दोष सिद्ध होला पs ओकरा कम से कम एक साल के सजा आ अधिकतम 5 साल तक कैद भा जुर्माना भा फेर दुनो हो सकत बा।

आईपीसी के धारा 354 A 

धारा 354 A के प्रयोग ओह परिस्थितियन में कइल जाला, जेमे कवनो व्यक्ति कवनो महिला के गलत भा दुर्भावनापूर्ण इरादा से छूअत बा। स्पष्ट यौन संबंध के प्रस्ताव देत बा। एकरा अलावे एह धारा के अंतर्गत कवनो महिला के सहमति के बिना जबरन अश्लील भा सेक्सुअल सामग्री देखावलो सामिल बा।

सजा- एह धारा के अंतर्गत दोषी पाइल गइला पs एक से तीन बरिस कठोर कारावास के संगे जुर्माना से दंडित कइल जाई। ई एगो जमानती धारा बा।

आईपीसी के धारा 354 D

एह धारा के अंतर्गत, कवनो पुरूष कवनो स्त्री के पीछा कवनो गलत इरादा से करत बा भा महिला के इनकार कइला के बावजूद बेर-बेर बातचीत खातिर संपर्क करत बा भा इंटरनेट, ई-मेल चाहे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम निगरानी करत बा तs ओकरा पs धारा 354-डी के तहत मुकदमा दर्ज कइल जाला।

सजा- एह धारा में पहिला बेर दोषी पावल गइला पs एक से तीन वर्ष कारावास के सजा के प्रावधान बा। ओहिजा दूसरका बेर दोषी पावल गइला पs पांच बरिस कारावास के संगे जुर्माना से दंडित कइल जाई।

आईपीसी के धारा 506 (1)

धमकी देवे से जुड़ल धारा बा। एमे दोषी पावल गइला पs अधिकतम दु साल के सजा भा जुर्माना भा फेर दुनो हो सकत बा।

नाबालिग पहलवान के केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल

ओहिजा नाबालिग पहलवान (लईकी) के ममिला में दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपार्ट फाइल कइले बिया। एह ममिला में अगिला सुनवाई 4 जुलाई के होई आ कोर्ट तय करी कि पॉक्सो एक्ट में ममिला चली कि ना। खास बात बा जवना नाबालिग लईकी के शिकायत के बाद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत ममिला दर्ज कइल गइल रहे, ओमे में ऊ पहलवान लईकी जांच में बालिग निकलल।

संगही नाबालिग लड़की के पिता बयान देके कहलें कि ऊ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठ शिकायत दर्ज करवले रहे। नाबालिग के पिता कहलें कि अइसन ऊ कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बदला लेवे खातिर कइले रहस।

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