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बंगाल पंचायत चुनाव: केंद्रीय बलन के तैनाती के HC के आदेस के विरोध, सुप्रीम कोर्ट पहुंचल राज्य निर्वाचन आयोग

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पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग कोलकाता हाईकोर्ट के फैसला के चुनौती देत सुप्रीम कोर्ट के रुख कइले बा। बता दीं कि कोलकाता हाईकोर्ट अपना फैसला में पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलन में केंद्रीय बलन के नियुक्ति के आदेस देले रहे। ओहिजा बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दन पs चरचा खातिर राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव सिन्हा के सनीचर के राजभवन तलब कइले बाड़ें।

का बा कोलकाता हाईकोर्ट के आदेस 

पंचायत चुनाव में हिंसा के खबर लगातार सामने आ रहल बा। अइसन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कs के पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बना के रखे खातिर केंद्रीय बलन के तैनाती आ नामांकन के तारीख बढ़ावे के मांग कइले रहे लो। एह पs हाईकोर्ट अपना आदेस में कहलस कि राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य पुलिस के संगही पैरामिलिट्री फोर्सेस के इस्तेमाल करे के चाहीं। हालांकि एकर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के होई आ राज्य सरकार से परामर्श के बादे ऊ एह संबंध में फैसला ले सकी। कोर्ट कहलस कि राज्य निर्वाचन आयोग सब संवेदनशील जिलन खातिर केंद्रीय बलन के मांग करी आ एकर खर्च केंद्र सरकार उठाई।

हाईकोर्ट में दायर भइल पुनर्विचार याचिका

कोलकाता हाईकोर्ट के फैसला के खिलाफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कइली। ममता बनर्जी हाईकोर्ट से अपना फैसला पs पुनर्विचार के मांग कइले बाड़ी। एह बीच राज्य निर्वाचन आयोग कोलकाता हाईकोर्ट के फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गइल बा। कांग्रेस नेता अबू हसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कइले बाड़ें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा के घटना हो रहल बा। आरोप बा कि उम्मीदवारन के नामांकने नइखे करे दिहल जात। अलग-अलग जगहन पs 30 से जादे हिंसक झड़पन में पांच लोगन के मौत हो चुकल बा आ 90 से जादे लोग घायल बा।

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