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बजट सत्र के दौरान थ्री लेयर सिक्योरिटी : विधानसभा के आसपास धारा-144 लागू, बिना पहचान पत्र के ना मिली एंट्री

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बिहार विधानसभा के बजट सत्र 12 फरवरी से सुरू हो रहल बा। यातायात प्रबंधन आ सुरक्षा बेवस्था के लेके जिला कलेक्टर शीर्षत कपिल अशोक आ एसएसपी राजीव मिश्रा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कइल लो। विधानसभा परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियन आ पुलिस पदाधिकारियन के जरूरी दिशा-निर्देश दिहल लो। बेवस्था के जायजा लिहल लो।

डीएम आ एसएसपी संयुक्त तौर पs कहलें कि प्रोटोकॉल के अनुस तीन लेबल में सुरक्षा बेवस्था सुनिश्चित कइल गइल बा। सीसीटीवी कैमरन से निगरानी कइल जाई। क्यूआरटी एह क्रियाशील रही। सब प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी आ पुलिस पदाधिकारी हरदिन समय पs अपना कर्तव्य स्थल पs उपस्थित होई लो आ विधान मंडल के बैठक खत्म होखला के बादे आपन-आपन प्रतिनियुक्ति स्थल के छोड़ी लो।

ऊ आगे कहलें कि कवनो कीमत पs अनाधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश ना करी। जदि अइसन होत बा तs सारा जवाबदेही उहां पs प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी आ पुलिस पदाधिकारी के होई। सचिवालय, विधानसभा, विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के कवनो व्यक्ति, वाहन के प्रवेश करे ना दिहल जाई।

धारा-144 लागू रही

बिहार विधानमंडल परिसर आ अगल-बगल विधि-बेवस्था बना के रखे खातिर धारा-144 लगावल गइल बा।अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर आ पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय एह दौरान विधि-व्यवस्था के प्रभार में रही लो।

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