नई दिल्ली। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या ममिला में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी के सुप्रीम कोर्ट से बड़ झटका लागल बा। सर्वोच्च अदालत सोनम रघुवंशी के मिलल जमानत रद्द करत तीन हफ्ता के भीतर सरेंडर करे के आदेस देले बिया। कोर्ट इहो कहले बिया कि जदि मुकदमा के सुनवाई में जादे देरी होत बा, तs छव महीना बाद ऊ फेर जमानत खातिर अर्जी दाखिल कs सकेले।
राजा रघुवंशी हत्या ममिला में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के जमानत रद्द कs देलस। अदालत साफ कहलस कि आरोपी के तीन हफ्ता के भीतर संबंधित कोर्ट में सरेंडर करे के होई।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इहो राहत देले बा कि जदि ट्रायल समय पs आगे ना बढ़ेला आ बिना मतलब के देरी होला, तs छव महीना बाद सोनम दोबारा जमानत याचिका दाखिल कs सकिहें।
मेघालय सरकार जमानत के खिलाफ पहुंचल रहे सुप्रीम कोर्ट
सोनम रघुवंशी के जमानत मिलला के बाद मेघालय सरकार एह फैसला के चुनौती देत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कइले रहे। सरकार के दलील रहे कि ममिला गंभीर बा, एकरा से जमानत पs पुनर्विचार जरूरी बा।
सुनवाई में का कहलें सोनम के वकील?
सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के वकील अदालत में कहलें कि एह ममिला में कुल 94 गवाह बनावल गइल बा, बाकिर अभी ले खाली 4 गवाहन के बयान दर्ज हो सकल बा। वकील इहो बतवलें कि पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कs चुकल बिया आ सोनम के कड़ा शर्त के संगे जमानत मिलल रहे।
गिरफ्तारी पs उठल सवाल
सोनम के वकील अदालत में इहो दलील देलें कि उनकर मुवक्किल खुद सरेंडर ना कइले रहली। उनका मोताबिक, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पुलिस सोनम के गिरफ्तार कइले रहे, जबकि एकरा के सरेंडर के रूप में पेश कइल जा रहल बा।
का बा पूरा ममिला?
इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या हो गइल रहे। एह सनसनीखेज ममिला में पत्नी सोनम रघुवंशी सहित कइयन गो लोग के आरोपी बनावल गइल। एह केस के लेके देसभर में बहुते चरचा भइल आ जांच एजेंसियन के कार्रवाई लगातार जारी बा।
अब सुप्रीम कोर्ट के नया आदेस के बाद सोनम रघुवंशी के तीन हफ्ता के भीतर सरेंडर करे के होई। जदि ऊ आदेस के पालन ना करिहें, तs कानून के मोताबिक आगे के कार्रवाई हो सकेला।








