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Bihar: राहुल गांधी के पटना हाई कोर्ट से राहत के उम्मीद, मोदी सरनेम से जुड़ल याचिका पs 24 अप्रिल के होई सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करे के ममिला में 24 अप्रिल के पटना हाई कोर्ट में राहुल गांधी के ओह याचिका पs सुनवाई होई जेमे पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के आदेस के रद करे के मांग कइल गइल बा। 

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पटना हाईकोर्ट में कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी के ओह याचिका पs 24 अप्रिल के सुनवाई होई, जेमे पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के आदेस के रद करे के मांग कइल गइल बा। ई कोर्ट राहुल के 25 अप्रिल के सदेह उपस्थित होखे के कहले बा।

न्यायाधीश संदीप कुमार के सोझा राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल एह ममिला के त्वरित सुनवाई के गुहार लगवलें, जवना के कोर्ट स्वीकृति देत एकरा के 24 अप्रिल के सूचीबद्ध करे के निरदेस देलस। ‘मोदी सरनेम’ के लेके दिहल गइल बयान से जुड़ल ई याचिका 2019 में दायर कइल गइल रहे।

का बा ममिला?

बता दीं कि राहुल गांधी एगो सभा के दौरान देस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करत कहले रहस कि जेतना मोदी बा लो ऊ चोर बा। एही टिप्पणी के आधार बनावत भाजपा नेता सुशील मोदी 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाला बयान के लेके कंप्लेंट केस दर्ज करवले रहे।

एह ममिला में पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट उनका के 25 अप्रिल के कोर्ट में उपस्थित होखे के निरदेस देले रहे। जदि हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के एह आदेस पs रोक लगा दिहल जात बा तs राहुल गांधी के 25 अप्रिल के पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित ना होखे के पड़ी

सूरत कोर्ट से राहुल गांधी के दु साल के सजा

उल्लेख करे जोग बा कि राहुल के बयान ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’ पs भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी उनका पs मानहानि के केस दर्ज करववले रहस। एही ममिला में 23 मार्च 2023 के गुजरात के सूरत कोर्ट राहुल गांधी के दोषी करार देले रहे, जवना के बाद कोर्ट उनका के दु साल के सजा सुनवलस। एकरा अलावे, कोर्ट राहुल पs 15 हजार रुपिया के जुर्माना लगवलस। एकरा तुरंत बाद राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद कs दिहल गइल।

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