यासीन मलिक के भइल आजीवन कारावास : आतंकी फंडिंग के दू गो मामिला में 10 लाख के जुर्मानो बा शामिल

By Anurag Ranjan

Published on: May 25, 2022

पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकवादी फंडिंग मामिला में अलगाववादी नेता यासिन मलिक के आजीवन कारावास के सजा सुनावल गइल. एनआईए के अदालत पहिलही यासिन के दोषी ठहरा चुकल रहे। अधिवक्ता उमेश शर्मा बतवले कि यासिन

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पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकवादी फंडिंग मामिला में अलगाववादी नेता यासिन मलिक के आजीवन कारावास के सजा सुनावल गइल. एनआईए के अदालत पहिलही यासिन के दोषी ठहरा चुकल रहे। अधिवक्ता उमेश शर्मा बतवले कि यासिन के दुगो आजीवन कारावास, 10 मामला में 10 साल के जेल अवुरी 10 लाख रुपया जुर्माना दिहल गईल बा। ई सब वाक्य एके साथे चलत रही.

पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में होखेवाला आतंकी घटना के फंडिंग अवुरी आतंकी के विनाश के सामान उपलब्ध करावे के मामला यासिन प दर्ज भईल रहे।

  1. दू गो मामिला में आजीवन कारावास आ साथही 10 लाख के जुर्माना
  2. IPC के धारा 120 बी के तहत 10 साल, आ साथही 10 हजार जुर्माना
  3. IPC के धारा 121 के तहत उम्रकैद, आ साथही 10 हजार जुर्माना
  4. IPC के धारा 121 ए के तहत 10 साल के सजा आ साथही 10 हजार जुर्माना
  5. UAPA के धारा 17 के तहत उम्रकैद आ साथही 10 लाख जुर्माना
  6. UAPA के धारा 13 के तहत 5 साल के सजा
  7. UAPA के धारा 15 के तहत 10 साल के सजा
  8. UAPA के धारा 18 के तहत 10 साल के सजा अउर 10 हजार जुर्माना
  9. UAPA 20 के तहत 10 साल की सजा अउर 10 हजार जुर्माना
  10. UAPA के धारा 38 अउर 39 के तहत 5 साल आ साथही 5 हजार जुर्माना

 

फाँसी से बचावे पर ऊ वकील के गले लगा लिहले

सजा सुनला के बाद यासीन मलिक अपना वकील एपी सिंह के गले लगवले। सजा सुनावे से पहिले पटियाला हाउस कोर्ट के सुरक्षा कड़ा क दिहल गईल। एकरा संगे-संगे श्रीनगर के बहुत बाजार बंद क दिहल गईल अवुरी उहाँ भारी बल तैनात बा। सुरक्षा कारण से श्रीनगर आ ओकरा से सटल इलाकन में मोबाइल आ इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दिहल गइल बा.

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