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तंदूरी रोटी ढाबा आ होटल में ना मिली, सरकार रोक लगा दिहलस, आदेश ना माने पे 5 लाख के जुर्माना

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तंदूरी रोटी ढाबा आ होटल में ना मिली, सरकार रोक लगा दिहलस, आदेश ना माने पे 5 लाख के जुर्माना

तंदूर भट्टी, तंदूर के इस्तेमाल पर रोक लगावे के आदेश के राज्य के चारो महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर आ ग्वालियर में इस्तेमाल ना कइल जाई।

मध्य प्रदेश के स्वाद प्रेमी लोग खातिर एगो बुरा खबर बा। अब ओह लोग के तंदूर के खस्ता आ स्वादिष्ट रोटी के स्वाद ना मिल पाई। सरकार ढाबा आ होटल में तंदूर भट्टी के इस्तेमाल पर रोक लगावे के आदेश जारी कइले बा। ए आदेश के तहत तंदूर के इस्तेमाल करे पे पांच लाख तक के जुर्माना लगावल जाई। बढ़त वायु प्रदूषण के ध्यान में राखत ई प्रतिबंध लगावल गइल बा।

मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग इ आदेश जारी कईले बा। एह आदेश के तहत बढ़त प्रदूषण के हवाला देत कहल गइल बा कि ऊ ढाबा होटल में तंदूर पर रोक लगावे के फैसला करी।एह आदेश के तुरते लागू करे के कहल गइल बा। खाद्य सुरक्षा विभाग भी ढाबा आ होटल के मालिकन के एह संबंध में नोटिस जारी कइले बा। ढाबा आ होटल के संचालकन के लकड़ी आ कोयला के ओवन के इस्तेमाल बंद करे के आदेश दिहल गइल बा। इलेक्ट्रिक ओवन आ एलपीजी गैस सिलेंडर के इस्तेमाल करे के निर्देश भी दिहल गईल बा।

 

प्रशासन के आदेश से ढाबा होटल मालिकन के होश खतम हो गइल बा। महत्व के बात बा कि पनीर के संगे तंदूरी रोटी बहरी खाए वाला लोग खाती बहुत बड़ आकर्षण बा। तंदूरी रोटी पर रोक लगला का चलते धाबा होटल मालिकन के कारोबार पर जबरदस्त असर पड़े के बात तय बा। इहे कारण बा कि ढाबा अउरी होटल संचालक ए आदेश के कड़ा विरोध करतारे।

दूसर ओर खाद्य सुरक्षा विभाग के मानना ​​बा कि तंदूर में कोयला अउरी लकड़ी के धुआं के चलते ना सिर्फ प्रदूषण फईले, एकरा संगे-संगे तंदूर के रोटी में स्वास्थ्य खाती नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा भी जादा होखेला। विभाग आदेश के पालन ना कईला प पांच लाख तक के जुर्माना लगावे के चेतावनी भी देले बा। तंदूर ओवन के जगह अब इलेक्ट्रिक ओवन आ एलपीजी गैस से रोटी बनावे के कहल गइल बा।

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