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निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भइल पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट, अप्रिल में अधिसूचना आ मई में चुनाव संभव

यूपी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सउप  देले बिया। राज्य सरकार कोर्ट से सुनवाई खातिर तारीख देवे के अपील कइले बिया। अब कोर्ट के आदेस के बाद पिछडन के आरक्षण देवे के प्रक्रिया तय होई।

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राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियन के आरक्षण तय करे खातिर गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कs देलस। अब कोर्ट एह प्रकरण पs सुनवाई कs के फैसला दी, जवना के आधार पs सरकार आगे के कार्रवाई करी। ओहिजा, सूत्रन के कहनाम बा कि कोर्ट के दिशा-निर्देश के मोताबिके निकाय चुनाव में पिछड़न के आरक्षण देवे के प्रक्रिया तय कइल जाई।

गौर करे आला बात बा कि राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव में पिछड़न खातिर आरक्षित सीटन के जारी सूची पs विवाद होखला के बाद ममिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गइल रहे। कोर्ट राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग के आयोग गठन कs के निकाय चुनाव में पिछड़न के दिहल गइल आरक्षण के परीक्षण करावे के निरदेस देले रहे।कोर्ट आयोग के 31 मार्च तक रिपोर्ट तइयार करे के समयसीमा तय कइले रहे। एही कड़ी में गठित आयोग तय समयसीमा से करीब 22 दिन पहिले आपन रिपोर्ट सरकार के सउप देले रहे।

सरकार आयोग के रिपोर्ट के कैबिनेट से मंजूरी देला के बाद ओकरा के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कs देले बिया। नगर विकास विभाग प्रमुख सचिव अमृत अभिजात आ न्याय विभाग के अधिकारी सोमार के सबेरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचल लो आ अधिवक्ता के जरिए आयोग के रिपोर्ट दाखिल कs के कोर्ट से एह प्रकरण पs सुनवाई खातिर तारीख देवे के अनुरोध कइल गइल बा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के ओर से पक्ष रखल जाई कि एह रिपोर्ट के आधार पs निकाय चुनाव में पिछड़न के हिस्सेदारी के प्रक्रिया तय करत ओह लोगन खातिर सीट आरक्षित करे आ चुनाव करावे के अनुमति दिहल जाव।

महापौर आ अध्यक्ष के सीटन में हो सकत बा आंशिक संशोधन

आयोग के रिपोर्ट में दिहल गइल सुझावन के आधार पs मानल जा रहल बा कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलला के बाद महापौर आ अध्यक्ष के सीटन खातिर पहिले जारी आरक्षण में आंशिक संशोधन कइल जा सकत बा। एकरा खातिर आरक्षण ला तय प्रक्रिया में संशोधन करे खातिर अधिनियमो में संशोधन करे पs मंथन कइल जा रहल बा।

तइयारियन के पूरा करे में कम से कम 20 से 25 दिन लागी

शासन में निकाय चुनाव के तइयारी से जुड़ल एगो उच्चपदस्थ सूत्र के कहनाम बा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुमति मिलला के बादो तइयारियन के पूरा करे में कम से कम 20 से 25 दिन लागी। अइसे में अप्रिल के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव करावे खातिर अधिसूचना जारी करे ला प्रस्ताव भेजे के तइयारी बा। जवना से मई में चुनाव संपन्न करावल जा सके।

साभार: अमर उजाला

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