नई दिल्ली। रोड रेज के एगो ममिला में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के ओर से दायर याचिका पs सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करी। पत्रकार उपाध्याय गाजियाबाद पुलिस के ओर से दर्ज एफआईआर के चुनौती देले बाड़ें। ई ममिला रोड रेज आ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ल बतावल जा रहल बा।
अभिषेक उपाध्याय अयोध्या के राम मंदिर में दान के प्रबंधन में कथित अनियमितता आ उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ल भ्रष्टाचार के मुद्दा पs रिपोर्ट कs चुकल बाड़ें। अब उनका खिलाफ दर्ज एफआईआर के ममिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गइल बा।
सुप्रीम कोर्ट में तीन जज के पीठ करी सुनवाई
मंगर के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची आ न्यायमूर्ति वी. मोहन के पीठ के सामने पेश भइल। पीठ याचिका के सुनवाई खातिर सूचीबद्ध करे पs सहमति जतवले बिया।
पत्रकार के खिलाफ कइयन गो FIR दर्ज
उपाध्याय के वकील सुप्रीम कोर्ट में कहलें कि पत्रकार के खिलाफ कइयन गो एफआईआर दर्ज कइल गइल बा। अब एससी/एसटी एक्ट के कड़ा धारन के तहत एफआईआर दर्ज भइल बा। वकील के मोताबिक, 20 अगस्त के पुलिस पत्रकार के घर पs छापा मारले रहे। उनका दावा बा कि अगिला दिन पुलिस सांझ के करीब पांच बजे उनका घरे पहुंचल रहे।
का बा रोड रेज के पूरा ममिला?
पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के याचिका के मोताबिक, 18 अगस्त के गाजियाबाद के शिप्रा मॉल के नजदीक रोड रेज के घटना भइल। दावा कइल गइल बा कि एगो मोटरसाइकिल सवार उनकर कार में टक्कर मार देलस।
उपाध्याय के कहनाम बा कि 20 अगस्त के पुलिस टीम उनका आवास पs पहुंचल आ बतवलस कि इंदिरापुरम थाना में रोड रेज आ दुर्व्यवहार के आरोप में ममिला दर्ज भइल बा।
अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर, पुलिस कार्रवाई आ पूरा घटनाक्रम पs अदालत के रुख साफ होखे के उम्मीद बा।
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