Harbhajan Singh : ‘कवना आधार पs सुरक्षा हटावल गइल…’, पंजाब आ हरियाना हाईकोर्ट हरभजन सिंह के सिक्योरिटी हटवला पs सख्त, पंजाब सरकार के नोटिस

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चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद आ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के सुरक्षा बहाली के ममिला पs पंजाब आ हरियाना हाईकोर्ट बियफे के केंद्र सरकार, पंजाब सरकार आ संबंधित सुरक्षा एजेंसियन के नोटिस जारी कs के जवाब मंगले बा।

हाई कोर्ट ममिला के गंभीरता देखत साफ कहलें कि हरभजन सिंह आ उनकर परिवार के सुरक्षा कवनो हालत में प्रभावित ना होखे के चाहीं। संगही राज्य सरकार के निरदेस दिहल गइल बा कि ओह लोग के पूरा सुरक्षा उपलब्ध करावल जावs।

हरभजन सिंह के ओर से दाखिल याचिका में कहल गइल बा कि सुरक्षा हटावल गइल बा, एकरा से उनका आ परिवार के ऊपर खतरा बढ़ गइल बा। याचिका में इहो बतावल गइल कि हाले में एगो उग्र भीड़ उनका घर के बाहर पहुंच के हंगामा कइलस, हमला कइलस आ देवाल पs ‘गद्दार’ लिख देलस। एह घटना के उनकर व्यक्तिगत सुरक्षा के संगे-संगे परिवार के सम्मान आ मानसिक शांति पs सीधा हमला बतावल गइल बा।

याचिकाकर्ता के वकील अदालत के बतवलें कि सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जिम्मेदारी आ सामाजिक सक्रियता के चलते उनकरा पs लगातार सुरक्षा खतरा बनल रहेला। अइसन हालत में सुरक्षा हटावल ठीक नइखे। संगही, घर पs हमला करे वाला लोगन के पहचान कs के ओह लोगन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के मांग कइल गइल बा।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट पहिलका नजर में सुरक्षा संबंधी चिंता के गंभीर मानत पंजाब सरकार के निरदेस देलस कि अगिला सुनवाई तक हरभजन सिंह आ उनका परिवार के सुरक्षा पुख्ता कइल जावs। अदालत इहो पूछलस कि सुरक्षा समीक्षा कवना आधार पs कइल गइल आ सुरक्षा घटावे भा हटावे के फैसला कइसे लिहल गइल।

हाई कोर्ट केंद्र आ पंजाब सरकार से जवाब मंगले बा कि का याचिकाकर्ता के खतरा के स्वतंत्र आकलन कइल गइल रहे आ घर पs भइल घटना में अब तक के कार्रवाई भइल बा। अदालत इहो संकेत देलस कि जनप्रतिनिधि लोगन के सुरक्षा से जुड़ल ममिला में प्रशासन के जादे संवेदनशील रवइया अपनावे के पड़ी।

अब एह ममिला के अगिला सुनवाई 12 मई के होई, जहां सरकार के सुरक्षा इंतजाम, खतरा के आकलन आ हमलावर लोगन पs उठावल गइल डेग के विस्तृत रिपोर्ट पेश करे के पड़ी।

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