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ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामिला में सुनवाई आजु: मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे के कइलस ई मांग

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ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामिला में जिला जज के अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के मांग खारिज होखे के बाद गुरुवार के पहिला बेर सुनवाई होई।

जिला जज एह मुकदमा के सुनवाई योग्य करार दिहले रहनें, एकरे बाद अंजुमन के ओर से आवेदन भी दिहल गइल बा। अइसन में एह आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत के ओर से आदेश दिहल जा सकsता।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश 12 सितंबर 2022 के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के मांग के खारिज करत कहलस कि शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य बा। सथही सुनवाई के तिथि 22 सितंबर तय रहल। आदेश में ऊ कहले रहे कि ओह दिन जेतना लोग पक्षकार बने खातिर ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आवेदन दिहले रहे, ओह पs सुनवाई होखे के संगे शृंगार गौरी मामिला में वाद बिंदु भी तय कइल जाई। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दाखिल करिहें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देत अंजुमन अदालत में आवेदन दिहले अउरी आदेश के तिथि 12 सितंबर से 8 सप्ताह बाद शृंगार गौरी मामिला के सुनवाई के मांग कइलस। अगर अंजुमन के तरफ से रिवीजन दाखिल होता त ओके सुनले के बादे आदेश जारी कइल जाई। बियफे तय हो जाई कि शृंगार गौरी मामिला के सुनवाई शुरू होई चाहे आठ सप्ताह बाद शुरू होई।

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