रोहतक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के एक बेर फेर 21 दिन के पैरोल मिल गइल बा। यौन शोषण के ममिला में 20 साल के सजा काट रहल राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में बंद बा। पैरोल मिलला के बाद ऊ जेल से निकल के सीधे सिरसा जाये वाला बा।
ई पांच साल में राम रहीम के जेल से बाहर आवे के 17वां बेर होई। एकरा से पहिले मई 2026 में डेरा प्रमुख के 23 दिन के पैरोल मिलल रहे।
2017 में दुष्कर्म के ममिला में ठहरावल गइल रहे दोषी
सीबीआई के स्पेशल कोर्ट 25 अगस्त 2017 के गुरमीत राम रहीम के दूगो साध्वी से दुष्कर्म के ममिला में दोषी ठहरवले रहे। एकरा बाद 28 अगस्त 2017 के अदालत दुनो ममिला में 10-10 साल के सजा सुनवले रहे। एह तरे राम रहीम के कुल 20 साल के कारावास के सजा भइल।
पैरोल के नियम का कहेला?
कारागार नियम के मोताबिक, दोषी लोग हर साल अधिकतम 10 सप्ताह तक के पैरोल ले सकेला। पैरोल पs बितावल समय सजा के अवधि में सामिल ना कइल जाला। माने एह दौरान बितावल समय के जेल में काटल सजा के हिस्सा ना मानल जाला।
जेकरा10 साल से जादे के सजा मिलल बा, ओह लोग के हर साल तीन हफ्ता के अतिरिक्त पैरोल के प्रावधानो बा। ई अतिरिक्त पैरोल के समय जेल में बितावल सजा के अवधि में गिनल जाला।
हत्या के ममिला में ठहरावल गइल रहे दोषी
राम रहीम के एगो पूर्व डेरा प्रबंधक आ एगो पत्रकार के हत्या के ममिला में दोषी ठहरावल गइल रहे। हालांकि, बाद में उच्च न्यायालय दुनो ममिला में उनका के बरी कs देलस।
अब 21 दिन के नया पैरोल मिलला के बाद राम रहीम फेर जेल से बाहर आई। पैरोल के दौरान ओकरा से जुड़ल गतिविधियन पs प्रशासन के नजर रहे के संभावना बा।
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