Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

Allahabad High Court: हाईकोर्ट के बड़ फैसला, कोरोना काल में लईकन के 15 प्रतिशत फीस होई माफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट अभिभावकन के पक्ष में बड़ फैसला सुनवले बा। कोर्ट कोरोना काल के दौरान स्कूल द्वारा लिहल गइल फीस के 15 प्रतिशत माफ करे के आदेस जारी कइले बा। 

1,495

कोरोना काल में स्कूल फीस ममिला में हाईकोर्ट के बड़ फैसला आइल बा। इलाहबाद हाईकोर्ट अभिभवकन के पक्ष में बड़ फैसला देले बा। लईकन के 15 प्रतिशत फीस माफ होई। बता दीं कि कोरोना काल में लिहल जा रहल स्कूल फीस के विनियामन के लेके कइयन गो अभिभावकन के ओर से याचिका दाखिल कइल गइल रहे।

साल 2020-21 में राज्य के सब स्कूलन में लिहल गइल कुल फीस पs 15 प्रतिशत माफ कइल जाई। हाईकोर्ट प्रदेश भर के स्कूलन के लेकर जारी कइलस निरदेस, सत्र 2020- 21 खातिर हाईकोर्ट जारी कइलस आदेस।

कोर्ट कहलस कि सत्र 2020- 21 में लिहल गइल पूरा फीस में 15 फीसदी फीस अगिला सत्र में एडजस्ट करे के होई। स्कूल छोड़ चुकल छात्रन के 15 फीसदी फीस वापस करे के होई, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल आ जस्टिस जे जे मुनीर के डिवीजन बेंच एह फैसला के दिहल।

साभार: अमर उजाला

439500cookie-checkAllahabad High Court: हाईकोर्ट के बड़ फैसला, कोरोना काल में लईकन के 15 प्रतिशत फीस होई माफ

ईमेल से खबर पावे खातिर सब्सक्राइब करीं।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.