Azam Khan: नफरती भाषण में आजम खां दोषी करार, कोर्ट दु साल के कैद आ ढाई हजार रुपिया जुर्माना के सजा सुनवलस
सपा नेता आजम खां के नफरती भाषण ममिला में कोर्ट दोषी करार देले बा। कोर्ट आजम खां के दु साल के कैद आ ढाई हजार रुपिया जुर्माना के सजा सुनवले बा। सजा के प्रश्न पs आजम खां के अधिवक्ता आ अभियोजन के पक्ष सुनल गइल। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में रहस।
आजम खां पs आरोप रहे कि 18 अप्रिल 2019 के धमारा गांव में जनसभा के दौरान ऊ संवैधानिक पदन पs बइठल लोगन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कइले रहस। जवना के वीडियो वायरल भइल रहे। ओकरा बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवले रहस।
पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कइलस आ सुनवाई के बाद सनीचर के आजम खां के नफरती भाषण ममिला में दोषी करार देले बा। आजम खां एह समय न्यायिक अभिरक्षा में बाड़े आ कोर्ट सजा के प्रश्न पs दुनों पक्षन के सुनले बा आ अब कोर्ट आजम खां के दु साल के कैद आ ढाई हजार रुपिया जुर्माना के सजा सुनवले बा।
आजम के कवन-कवन धारा में केतना भइल सजा?
- 505(1)b में 1000/ जुर्माना आ दु साल के
- सजा171-जी में 500/ के जुर्माना एक माह के जेल
- 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1000/ जुर्माना दु साल के सजा।
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