केरल: PFI के 15 सदस्यन को मउत के सजा, BJP नेता के हत्या में दोषी पावल गइल
एकरा के सबसे दुर्लभ मामिला मानत अलाप्पुझा के अदालत मंगल के भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन के हत्या के 15 आरोपी के फांसी के सजा सुनवलस।दोषी भारतीय लोकप्रिय मोर्चा (पीएफआई) अवुरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के सदस्य बाड़े। साल 2021 में भईल हत्या के एगो कारण रहे जवना के चलते देश में पीएफआई पs रोक लगा दिहल गईल। अपर जिला सत्र न्यायालय, मावेलिककारा के जज वीजी श्रीदेवी सजा सुनवले।
मावेलिककारा के अतिरिक्त सत्र अदालत पिछला हफ्ता एह मामिला में सगरी 15 गो आरोपियन के दोषी ठहरवले रहुवे। पुलिस 14 आरोपी के कोर्ट में पेश कईले रहे। दसवां आरोपी नवास के मेडिकल कारण से तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करावल गइल बा। जांच के मुताबिक हत्या में पहिला आठ आरोपी सीधा-सीधा शामिल रहले। फांसी के सजा के अलावे कोर्ट आजीवन कारावास के सजा भी सुनवलस।
एह मामिला में नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नसीर, जाकिर हुसैन, पूवाथिल शाजी, शेरनाज अशरफ दोषी बाड़े। फैसला के तुरंत बाद नवास के छोड़ के बाकी सभ लोग के जेल भेज दिहल गईल।
परिवार के सोझा बेरहमी से हत्या कs दिहल गईल
भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रहल रंजीत के 19 दिसंबर 2021 के घर में परिवार के लोग के सोझा हत्या कs दिहल गईल रहे। हमला में उनुका लाश के बेरहमी से विकृत कs दिहल गईल। बतावल जाता कि इs सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नेता केएस शान के एक दिन पहिले हत्या के जवाबी कार्रवाई रहे। जिला में एक के बाद एक हत्या केरल के झकझोर देले रहे।
जांच के मुताबिक एक आरोपी के पत्नी के मोबाइल फोन से हत्या करेवाला नेता के सूची मिलल बा। कोर्ट सजा सुनावे से पहिले आरोपी के मानसिक हालत के रिपोर्ट मंगले रहे। रंजीत के परिवार के कहनाम बा कि उs फैसला से संतुष्ट बाड़े।
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