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Sahara India के उपभोक्ता लोग खातिर खुशखबरी

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देश में कई अइसन लोग बा जेकर पैसा सहारा इंडिया (Sahara India) में फंसल बा। अगर रउआ ओह लोग में से एक बानी, त खबर रउआ खातिर बा। दरअसल, उपभोक्ता पारितोष आयोग सेवा में त्रुटि पावत सहारा इंडिया (Sahara Indian) के शाखा प्रबंधक अउर सहारा इंडिया को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के निदेशक के एकल चाहे संयुक्त रूप से जमा 5 लाख 81 हजार 500 रुपया के भुगतान 9% ब्याज के साथ कइले के आदेश देहल बा।

उपभोक्ता पारितोष आयोग शारीरिक, आर्थिक अउर मानसिक क्षतिपूर्ति खातिर 12,000 रुपया अउर मुकदमा खर्च खातिर तीन हजार रुपया का भुगतान आवेदक के कइले के आदेश देहले बा। मिलल जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद सलीम सहारा ए सलेक्ट योजना में 50 – 50 हजार रुपया के दस फिक्स 18 माह खातिर 15 मार्च 2019 के कइले रहल। परिपक्वता पर ओनके पांच लाख 81 हजार 500 रुपया के भुगतान मिलल रहल। निर्धारित तिथि के सहारा इंडिया उनके परिपक्व राशि के भुगतान नाइ कइले रहल। एकरे बाद ऊ उपभोक्ता परितोष आयोग में वाद दाखिल कइने।

सूचना निर्गत होखले के बाद सहारा इंडिया के ओर से हाजिर उनकर वकील कहने कि मो. सलीम सोसाइटी के बाइलाज के पढ़े के बाद सोसायटी के सदस्यता लेहने। ऊ सोसाइटी के सदस्य रहने। एहलिए ऊ उपभोक्ता होखले के दावा नाइ कs सकत बाने। सहारा समूह के बयान सहकारी समितियन के केंद्रीय रजिस्ट्रार ओर से सहारा समूह से जुड़ल चार सहकारी समितियन के उनकर इकट्ठा कइल गइल 86,600 करोड़ रुपया से अधिक के निवेश में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के जांच के मांग के बाद आइल रहल। क्रेडिट सोसाइटी आरोप के खंडन कइले रहल अउर कहले रहल कि उनके सब निवेश कानून के अनुसार कइल गइल बा।

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