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चार हिस्ट्रीशीटरन के संपत्ति के कुर्की के आदेश, दू लोग के घोषित कइल गइल जिला बदर

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बस्ती जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन गिरोह बंद अउर असामाजिक क्रियाकलपा निवारण अधिनियम के तहत चार हिस्ट्रीशीटरन के करोड़न रुपया के संपति कुर्क करे के आदेश दिहल गइल। इनकर सब संपत्तियन के जिला मजिस्ट्रेट अपराध से अर्जित कइल मनले बानें।

जिला मजिस्ट्रेट पत्रावलियन के अवलोकन के बाद ई निष्कर्ष निकलनें कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बेलभरिया पैड़ा निवासी आरोपी श्रवण पटवा साल 2011 में अपराध जगत में सक्रिय रह के ओही से एक करोड़ अस्सी लाख के संपत्ति अर्जित कइले बानें।

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नीलिमा मिश्रा अदालत के सबूत अउर तर्क देत आरोपी के संपत्ति के अपराध से अर्जित कइल साबित कइलें। एही आधार पर जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी कइलें। एही तरे जिला के कलवारी क्षेत्र के इजरगढ़ निवासी कमल सिंह पs भी गिरोहबंद निवारण अधिनियम में शस्त्र लाइसेंस निलंबित कs दिहले बानें। इनके ऊपर लागल आरोप के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन बा।

तीसरा आरोपी वाल्टरगंज के ग्राम सभई गांव निवासी किस्मत अली के भी गिरोहबंद निवारण अधिनियम में अपराध से अर्जित धन से कीनल वाहन के कुर्क कइले के आदेश दिहले बानें। एही तरे कप्तानगंज के महराजगंज निवासी फिरोज उर्फ शब्लू के बाइक के कुर्क करे के आदेश दिहले रहनें।

दू जनी के जिला बदर घोषित कइल गइल

जिला मजिस्ट्रेट नगर थाना क्षेत्र के रमवापुर कला निवासी जीत नरायन अउर दुबोलिया थाना क्षेत्र के बेमहरी गांव निवासी साधु शरण के आपराधिक इतिहास के देखत उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर के सजा देहनें।

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