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“ऑपरेशन शिकंजा” के तहत जनपद गोरखपुर में अभियुक्त के मिलल सजा

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बरिस 2016 थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत नाबालिग से अपहरण अउरी दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होखले पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त छोटेलाल के 10 वर्ष के कठोर कारावास अउरी 170,000 रूपया के अर्थदण्ड से दण्डित कइल गइल बा।

जनपद गोरखपुर में चलावल जा रहल “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधन के निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 21.07.2022 के मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र राजमन सिंह सा0 अराव जगदीश थाना उरूवा बजार जनपद गोरखपुर ल थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/2016 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अपराध के दोषी पवले पर 10 वर्ष के कठोर कारावास अउरी 170,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कइल गइल। उक्त सजा के दियावे खातिर विवेचक उ0नि0 श्री अली अब्बास खान, अभियोजन अधिकारी 1. श्री रामध्यान (पी.ओ.), 2. श्री अरविन्द श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) का अमूल्य योगदान रहल, संगही एनही के अथक प्रयास अउरी निरंतर पैरवी के फलस्वरूप, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के सजा मिल सकल।

जनपद में अपराधियन के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी अउरी उनके माननीय न्यायालय में सजा दियावे खातिर लगातार प्रयास चल रहल बा।

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