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लखनऊ हाईकोर्ट : पीईटी में अव्यवस्था मामिला में जानकारी दे चयन आयोग अउर राज्य सरकार

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प्रदेश में 15 अउर 16 अक्तूबर के भइल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में कथित अव्यवस्था के मामिला इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ पहुंच गइल बा। एक स्थानीय वकील जनहित याचिका दायर कs के छूटल 12.46 लाख अभ्यर्थियन के परीक्षा करावे या फिर उनकर फीस लौटवले के गुहार कइल गइल बा।

कोर्ट मामिला के पक्षकार उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) अउर राज्य सरकार के वकीलन के संबंधित जानकारी देवे खातिर समय दे के अगिला सुनवाई 14 नवंबर के तय कइले बा। उहवें अदालत कहलें कि याची, मामिला के पक्षकारन के एह आदेश से लिखित रूप से अवगत करवाई।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय अउर न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव के खंडपीठ ई आदेश वकील मोतीलाल यादव के पीआईएल पर दिहलस। याची के कहनाम बा कि एह बेर करीब 37.50 लाख अभ्यर्थियन में से 12.46 लाख अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नाइ हो सके।

कहल गइल बा कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर होखले के वजह से अभ्यर्थियन के काफी मुश्किल भइल। इहां ले कि कई जनी के जान गंवावे के पड़ल अउर कई लोग चोटिल भी भइलें। याची एकर न्यायिक जांच भी करवले के निहोरा कइले बानें।

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