सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत के फैसला कुछ समय बाद आवे वाला बा। एह मामिला के सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चलत बा. अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के प्रतिनिधित्व करत बाड़े। अभिषेक मनु सिंघवी के कहनाम बा कि अबे ले केजरीवाल के पक्ष में 3 रिहाई के आदेश बा।
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन आ विक्रम चौधरी मौजूद बाड़े. कोर्ट में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह भी मौजूद बाड़े।
कोर्ट में केजरीवाल के वकील का कहले?
अभिषेक मनु सिंघवी कहले कि इs बीमा गिरफ्तारी हs। सीबीआई के लगे अरविंद के खिलाफ कवनो सबूत नईखे। सीबीआई के लागल कि ईडी मामला में अरविंद जेल से बाहर आ सकेले, एहसे एकरा के बीमा गिरफ्तारी कहलस।
सिंहवी कहले कि आज हम सीबीआई केस में जमानत के मांग करतानी। जबकि ईहो पीएमएलए के बात नइखे. सुप्रीम कोर्ट के दू गो आदेश से पता चलत बा कि अरविंद के रिहा होखे के चाहीं. अरविंद रिहाई के हकदार बाड़े। अरविंद के देश छोड़े के कवनो खतरा नईखे।
सिंहवी कहले कि सीबीआई दु साल पहिले प्राथमिकी दर्ज करवले रहे। समन 14 अप्रैल 2023 के मिलल रहे। बाकिर उs गवाह के रूप में उहाँ मौजूद रहले। 16 अप्रैल 2023 के हमरा से 9 घंटा ले पूछताछ भईल।
सिंहवी कहले कि सीबीआई 21 मार्च 2024 से पहिले केजरीवाल के कबहूँ फोन ना कईले। एकरा बाद हमरा के ईडी गिरफ्तार कs लेलस। इs दुर्लभ मामला में सबसे दुर्लभ बा काहे कि सीबीआई एक साल ले हमरा खिलाफ कुछ ना कईलस। सुप्रीम कोर्ट हमरा के जमानत दे दिहलस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम 2 जून के वापस तिहाड़ जेल चल गईनी। एs मामला में सीबीआई के ओर से भईल गिरफ्तारी के कवनो आधार नईखे। ईडी केस में निचला अदालत हमरा के जमानत दे दिहलस। ओह घरी हमरा के छुट्टी के जज के सोझा पेश कइल गइल. 26 जून के सीबीआई सक्रिय हो गईल अवुरी केजरीवाल के गिरफ्तार कs लिहल गईल।
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