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गैंगस्टर एक्ट: मुख्तार के बाद अफजाल अंसारियो दोषी करार, 4 साल के सजा, संसद सदस्यता खत्म

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गैंगस्टर एक्ट के ममिला में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार अंसारी के दोषी करार देत दस साल के सजा सुनवले बा। संगही पांच लाख के जुर्माना लगावल गइल बा। एह ममिला में कोर्ट सांसद अफजाल अंसारी के दोषी करार देत चार साल के सजा सुनवले बा। संगही एक लाख के जुर्माना लगावल गइल बा। दु साल से जादे के सजा होखला के कारण अफजाल अंसारी के संसद सदस्यता खत्म हो गइल बा।

बता दीं कि सनीचर के सबेरही से गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाये वाला मार्ग के बैरिकेडिंग कs के आवागमन रोक दिहल गइल रहे। पीएसी आ पुलिस फोर्स तैनात कs दिहल गइल रहे। ओहिजा, न्यायालय में फैसला आवे के लेके गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सबेरे 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गइल रहस। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरे जुड़लें।

का बा ममिला?

एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहल एह ममिला में बीतल 15 अप्रिल के फैसला आवे के बा। न्यायाधीश के अवकाश में होखेे के चलते फैसला ना आ पाइल रहे। अइसे फैसला खातिर 29 अप्रील के तारीख नियत कइल गइल रहे। बरिस 2007 के एह ममिला में बीतल एक अप्रिल के बहस आ सुनवाई पूरा कs लिहल गइल रहे आ 15 अप्रिल के फैसला होखे के रहे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहल एह केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में सामिल बा। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण आ हत्या के केस गैंग चार्ट में सामिल बा।

29 नवंबर 2005 के गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगन पs एके-47 जइसे अत्याधुनिक असलहन से लगभग 400 राउंड से जादा फायरिंग कs के उनकर हत्या कs दिहल गइल रहे। सात लोगन के शव पोस्टमार्टम खातिर बीएचयू ले आवल जाये लागल तs भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गइल रहे लो आ जगह-जगह तोड़फोड़ आ हिंसा कइल गइल रहे।

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