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शेल कंपनी केस : सीएम हेमंत सोरेन के बार-बार समय लेवे प हाईकोर्ट के नाराजगी, अपील कइलस ख़ारिज

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झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ल शेल कंपनी मामला में शुक्रवार के सुनवाई शुरू हो गईल। सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन आ न्यायमूर्ति एस एम प्रसाद के पीठ में भइल. राज्य सरकार के ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश के प्रतिनिधित्व कईल गईल बा। सीएम हेमंत सोरेन के ओर से सुनवाई में अमृतांश वत्स शामिल भईले। राज्य सरकार अवुरी सीएम से सुनवाई बंद करे के मांग रहे। पीठ हेमंत सोरेन के बार-बार समय लेवे से नाराजगी जतवलस अवुरी कहलस कि दुनो पक्ष के सुनवाई कईला के बाद ही उ फैसला प होई। एकरा संगे-संगे सुनवाई के अगिला तारीख 23 जून तय कईल गईल बा।

राज्य सरकार याचिकाकर्ता कर के सुनवाई स्थगित करे के अपील कईलस

एकरा से पहिले बुधवार के हाईकोर्ट में राज्य सरकार के ओर से याचिका दाखिल कईल गईल रहे, जवना में सुनवाई स्थगित करे के मांग कईल गईल रहे, लेकिन कोर्ट एकरा के खारिज क देलस। एकरा संगे-संगे पहिले सुनवाई में राज्य सरकार से हाईकोर्ट में भी सुनवाई स्थगित करे के मांग रहे, लेकिन कोर्ट एकरा के एकदम खारिज क सुनवाई जारी रखलस। पिछला सुनवाई में हाईकोर्ट सुनवाई जारी राखे के आदेश देत कहले रहे कि शेल कंपनी से जुड़ल याचिका अवुरी खनन पट्टा के कायम राखे लायक बा।

याचिकाकर्ता खातिर अधिवक्ता राजीव कुमार हाजिर बाड़े

महत्व के बात बा कि खनन पट्टा अवुरी शेल कंपनी से जुड़ल ए मामला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के ओर से जनहित के मुकदमा दायर कईल गईल बा। ए में खनन पट्टा लेवे में पद के दुरुपयोग अवुरी जनप्रतिनिधि अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगावत पूरा मामला के सीबीआई जांच के मांग कईल गईल। एकरा संगे-संगे शेल कंपनी से जुड़ल मामला में सीबीआई अवुरी ईडी के जांच करावे के मांग भी भईल बा। याचिकाकर्ता खातिर अधिवक्ता राजीव कुमार हाजिर बाड़े।

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