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निकाय चुनाव में आरक्षण पs नाइ आइल फैसला, हाईकोर्ट में आजु जारी रही सुनवाई

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स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामिला में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ मामिला अगिला सुनवाई बुध के नियत कइल बा। एकरे साथही चुनाव के अधिसूचना जारी कइले पs लागल रोकओ बुध ले बढ़ा दिहल राज्य सरकार के ओर से मामिला में जवाबी हलफनामा दाखिल कइल गइल। एह पर याचिका लोग के वकील लोग प्रति उत्तरो दाखिल कs दिहलें।

मंगर के मामिला के सुनवाई भइल जौन बुध के जारी रही। राज्य सरकार के कहनाम रहल कि मांगल गइल सब जवाब, प्रति शपथपत्र में दाखिल कs दिहल गइल बा। एहपर याचियन के वकील लोग आपत्ति करत सरकार से विस्तृत जवाब मंगले के गुजारिश कइलें जेके कोर्ट नाइ मनलस। उधर, राज्य सरकार के ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही एह मामिला सुनवाई के बाद जल्दी निस्तारित कइले के निहोरा कइलें। कोर्ट में मामिला अंतिम सुनवाई जारी ह।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय अउर न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया के खंडपीठ ई आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय अउर अन्य के जनहित याचिका पर दिहलें। राज्य सरकार अदालत में दाखिल अपने हलफनामा में कहले बा कि स्थानीय निकाय चुनाव के मामिला में 2017 में भइल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे के आरक्षण के आधार मानल जाव।

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