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Gujarat News: PM मोदी के तस्वीर फड़ला के आरोप में कांग्रेस विधायक के सजा, कोर्ट लगवलसल 99 रुपिया के जुर्माना

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गुजरात के नवसारी के एगो अदालत गुजरात कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पs 99 रुपिया के जुर्माना लगवले बा। अदालत 2017 के एगो ममिला में कांग्रेस विधायक पs 99 रुपिया के जुर्माना लगवले बा।

कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पs तस्वीर फाड़े के बा आरोप

कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पs आरोप बा कि ऊ एगो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में घुस के छात्रन के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर फाड़ देले रहस। एही ममिला में गुजरात के नवसारी के एगो अदालत विधायक के खिलाफ फैसला सुनवले बा।

एह धारा के तहत दर्ज कइले रहे पुलिस ममिला

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल के अदालत वंसदा (अनुसूचित जाति) सीट से विधायक श्री पटेल के भारतीय दंड संहिता के धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार खातिर दोषी पवलस। बता दीं कि मई 2017 में जलालपुर पुलिस द्वारा विधायक अनंत पटेल आ युवा कांग्रेस के सदस्यन सहित छव  पs आईपीसी के धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा), 353 (हमला), 427 (शरारत से 50 रुपिया से ऊपर के हानि), 447 (आपराधिक अतिचार) आ 504 (जानबूझके अपमान) के तहत ममिला दर्ज कइल गइल बा।

जुर्माना ना देला पs होई सात दिन के सजा

अनंत पटेल आ आउर पs एगो छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में घुस के अनियंत्रित तरीका से बेवहार कइला आ वीसी के मेज पs रखल पीएम मोदी के तस्वीर के फाड़े के आरोप लगवले रहस। अदालत तीन अभियुक्तन के आपराधिक अतिचार के दोषी पावल आ उनका के 99 रुपिया के जुर्माना जमा करे के आदेश दिहल गइल, जवना के ना देला पs उनका तीन दिनन के साधारण कारावास के सामना करे के पड़ल।

अभियोजन पक्ष कइलस अधिकतम सजा के मांग

अभियोजन पक्ष अनंत पटेल खातिर आईपीसी के धारा 447 के तहत अधिकतम सजा के मांग कइले बा, जेमे तीन महीना तक के जेल आ 500 रुपिया के जुर्माना बा। हालांकि, दावा कइल गइल बा कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध के परिणाम हs, काहेकि आरोपी कांग्रेस के सदस्य हs।

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