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ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी पs लागी 28% टैक्स: सिनेमाघरन में खाये-पीये के चीज अब सस्ता मिली, GST काउंसिल के मीटिंग में फैसला

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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल के 50वीं बैठक आज माने 11 जुलाई के दिल्ली में भइल। GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी आ कसीनो पs 28% टैक्स लगावे के मंजूरी देलस। पहिले एह पs 18% टैक्स लगावल जात रहे। संगही स्पेशल दवाइयन खातिर टैक्स में छूट के मंजूरी मिलल बा। कैंसर के दवा पs IGST हटावे के मंजूरी दिहल गइल बा।

सिनेमा हॉल में खाये-पीये के चीजन पs लागे वाला बिल पs GST कम करे के सिफारिश के मंजूरी मिल गइल बा। अब एह सबमे 18% के बजाय 5% GST लगावल जाई। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एह फैसलन के जानकारी देली।

अपीलेट ट्रिब्यूनल बनावे के मिलल मंजूरी

GST काउंसिल फिटमेंट कमेटी के सब सुझावन के मंजूरी देलस। काउंसिल GST ट्रिब्यूनल बनावे के मंजूरी देले बा। एहसे GST से जुड़ल विवादन के निपटारा जल्दी से जल्दी हो सकी। महाराष्ट्र राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनावे के मांग कइले बा। 4 के पहिला चरण में मंजूरी दिहल जाई, बाकी तीन के अगिला चरण में हरियर झंडी मिली।

कैंसर के दवा के GST फ्री करे के मांग रहे

कैंसर के दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पs टैक्स छूट दिहल जाये के मांग कइल गइल रहे। फिटमेंट कमेटी के कहनाम रहे कि जवना दवा के कीमत 26 लाख होखे आ जवना खातिर क्राउड फंडिंग से पइसा सा जुटावल जात होखे, ओकरा के GST के दायरा से बाहर कइल जाये के चाहीं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स  एहपर सहमति जतवले रहे। एह दवा पs अभी 12% GST लागेला

 

एह वस्तुअन पs टैक्स कम करे के रहे प्रपोजल

  • फिटमेंट कमेटी में केंद्र आ अलग-अलग राज्यन के टैक्स ऑफिसर सामिल बा लो। ई कमेटी GST काउंसिल के कइयन गो सिफारिशें भेजले रहे।
  • खास मेडिकल जरूरतन आ इलाज खातिर इम्पोर्ट होखे वाला प्रोडक्ट आ दवा के GST के दायरा से बाहर करे के सुझाव दिहल रहे।
  • सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देवे वाली प्राइवेट कंपनियन के GST के दायरा से बाहर करे आ सेस 22% करे के मांग कइल गइल रहे।

जून में भइल रहे 1.61 लाख करोड़ के GST कलेक्शन

सरकार जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.61 लाख करोड़ रुपिया जुटवले बिया। सालाना आधार पs एमे लगभग 12% बढ़न्ती भइल बा। पिछला साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपिया के GST कलेक्शन भइल रहे। ओहिजा, एक महीना पहिले मई 2023 में ई 1.57 लाख करोड़ रुपिया रहल रहे।

वित्त मत्रांलय के अनुसार, एह GST कलेक्शन में CGST के रूप में 31,013 करोड़ रुपिया, SGST से 38,292 करोड़ रुपिया आ IGST के रूप में 80,292 करोड़ रुपिया के कलेक्शन भइल बा। IGST के राशि में 39,035 करोड़ रुपिया वस्तुअन के आयात पs लागे वाला टैक्स के रूप में वसूलल गइल बा।

6 साल पहिले लागू भइल रहे GST

GST एगो इनडायरेक्ट टैक्स हs। एकरा के वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आ कइयन गो इनडायरेक्ट टैक्स के रिप्लेस करे खातिर 6 साल पहिले 1 जुलाई 2017 के लागू कइल गइल रहे। GST में 5, 12, 18 आ 28% के चार स्लैब बा। हालांकि गोल्ड आ गोल्ड ज्वेलरी पs 3% टैक्स लागेला।

594570cookie-checkऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी पs लागी 28% टैक्स: सिनेमाघरन में खाये-पीये के चीज अब सस्ता मिली, GST काउंसिल के मीटिंग में फैसला

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