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Agniveer: सरकार के अहम घोषणा, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरन के मिली 10 फीसदी आरक्षण; आयु सीमा में मिली छूट

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MHA announcement on Agniveers: केंद्र सरकार आज अग्निवीरन के लेके एगो आउर बड़ घोषणा कइलस। सरकार बीएसएफ के भीतर रिक्तियन में पूर्व-अग्निवरन खातिर 10 फीसद आरक्षण के घोषणा कइले बिया। एकरा संगही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडन में छूट के घोषणा कइल गइल बा। ओइसे, आयु सीमा में छूट एह बात पs निर्भर करी कि ऊ पहिला बैच के हिस्सा हs भा बाद के बैचन के। गृह मंत्रालय 6 मार्च के एगो अधिसूचना के माध्यम से ई घोषणा कइलस।

गृह मंत्रालय जारी कइलस अधिसूचना

गृह मंत्रालय (एमएचए) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) के धारा 141 के उप-धारा (2) के खंड (बी) आ (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियन के प्रयोग करत बियफे के जारी एगो अधिसूचना के माध्यम से ई घोषणा कइलस।

नियमन में संशोधन के घोषणा

केंद्र सरकार शक्तियन के उपयोग करत, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कs के अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनावे के घोषणा कइलस, जवन 9 मार्च से प्रभावी हो गइल बा।

कॉन्स्टेबल के पद पs आयु सीमा में छूट

केंद्र सरकार घोषणा कइलस कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के नियमन में बदलाव कइल जाई आ ऊपरी आयु सीमा में छूट वाला नोट डालल जाई। अग्निवीरन के पहिला बैच के उम्मीदवारन खातिर पांच साल तक आ पूर्व-अग्निवीरन के आउर सब बैचन के ममिला में तीन साल तक के छूट दिहल जाई।

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