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Aadhar-PAN: 30 जून तक आधार से लिंक ना करावल PAN तs देवे के होई जादे जुर्माना, जानीं वित्त मंत्री का बोलली?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बियफे के पैन से आधार के लिंक करे में देरी पs लाग रहल जुर्माना के बचाव कइले बाड़ी। आधार से पैन के लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त रहे। ओकरा बाद 1 अप्रिल 2022 से ओह पs 500 रुपिया जुर्माना के प्रावधान कs दिहल गइल। जवना के जुलाई महीना में बढ़ाके 1000 रुपिया कs दिहल गइल।

फिलहाल इस्थिति ई बा कि जदि 30 जून 2023 ले आधार से पैन कार्ड लिंक ना कइल गइल तs ऊ निष्क्रिय हो जाई। बियफे के एगो प्रेसवार्ता के संबोधित करत वित्त मंत्री कहली कि आधार से पैन के लिंक करावे खातिर पहिले बहुते समय दिहल गइल रहे। आधार से पैन के अब तक लिंक हो जाये के चाहत रहे। जे लोग अइसन अभी ले नइखे करवले ओकरा तत्काल अइसन करा लेवे के चाहीं। जदि वर्तमान में तय समय सीमा समाप्त हो जात बा तs जुर्माना में आउर इजाफा कइल जाई।

वित्त मंत्रालय के ओर से बीतल 28 मार्च के जारी एगो बयान के मोताबिक टीडीएस आ टीसीएस से जुड़ल परेसानियन से बचे खातिर हर व्यक्ति के आपन आधार पैन कार्ड के संगे हर हाल में लिंक करवा लेवे के चाहीं। जदि लोग अइसन ना कइल तs ओकर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाई आ टीडीएस आउर टीसीएस के क्लेम हासिल करे में दिक्कतन के सामना करे के पड़ सकत बा।

बयान के मोताबिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जवना लोगन के नाम 1 जुलाई, 2017 के तारीख तक पैनकार्ड जारी बा आ ऊ आधार कार्ड के पात्र बा लो। ओकरा 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार आ पैन के लिंक करवा लेवे के चाहीं। फिलहाल आधार से पैन के लिंक करे के अवधि के 30 जून तक बढ़ा दिहल गइल बा। अइसन में जे लोग आपन आधार कार्ड आ पैन कार्ड लिंक नइखे करवले ओकर पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाई।

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