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साइरस मिस्त्री के मौत के मामला: कार चलावे वाली अनाहिता ‘गलत तरीका से’ पहिनले रहली सीट बेल्ट, पुलिस के दावा

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सड़क दुर्घटना में जान गंवावे वाली साइरस मिस्त्री के मौत के मामले में पुलिस नयका जानकारी दिहले बा। पुलिस दावा कइलें कि अनाहिता पंडोले दुर्घटना के समय गलत तरीका से सीट बेल्ट पहिनले रहली अउर एही वजह से उनके ढ़ेर घाव लागल।

बता देईं कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री (54) अउर उनके दोस्त जहांगीर पंडोले के चार सितंबर के महाराष्ट्र के पालघर जिला में सूर्या नदी पुल के रेलिंग से उनकर मर्सिडीज-बेंज कार के टक्कर हो गइले से मौत हो गइल रहे। हादसा में डेरियस के भी गंभीर घाव लागल रहे। ई सब लोग अहमदाबाद से मुंबई लौटत रहनें।

अनाहिता पहिनले रहली गलत तरीका से बेल्ट

पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल कहनें, डॉ अनाहिता, जौन अपने मर्सिडीज-बेंज कार चलावत रहली, सीट बेल्ट ठीक से नाइ पहिनले रहली। अनाहिता खाली शोल्डर हार्नेस पहिनले रहली अउर लैप बेल्ट के एडजस्ट नाइ कइलें। पुलिस के अनुसार मर्सिडीज-बेंज कार चाहे कौनो नयका इलेक्ट्रॉनिक कार में एगो अलार्म लागल होला।

अगर रउआ बेल्ट सही तरीका से नाइ पहनिहें त ई अलार्म बाजे लागी। बस अनाहिता इहवें पs गलती कs गइल। ऊ लैप बेल्ट के अलार्म के बंद कइले में इस्तेमाल कs लिहले रहनें यानी कि ऊ ओ बेल्ट के अलार्म पs डाल के बइठ गइली अउर ट्राफिक में दिखवले खातिर खाली शोल्डर हार्नेस पहन लिहलें। अब पुलिस एह लापरवाही के भी चार्जशीट में डारी।

डॉ. अनाहिता के खिलाफ कई धारा में मामिला दर्ज

पुलिस कहनें कि हादसा में बाल-बाल बचल डॉ. अनाहिता के दक्षिण मुंबई के एगो निजी अस्पताल में इलाज चल रहल बा अउर अगिले कुछ दिन में उनके छुट्टी मिलले के संभावना बा। पालघर पुलिस नवंबर में उनके खिलाफ विभिन्न धारा में मामला दर्ज कइल गइल रहे। एहमे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 304 (ए) (उतावलेपन अउर लापरवाही से मौत के कारण), 279 (सार्वजनिक सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलावल) अउर 337 (दूसरे के जीवन अउर व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरा में डाल के मौत के कारण) के तहत अपराध दर्ज कइल गइल रहल।

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