वाराणसी कोर्ट खारिज कइलस ‘शिवलिंग’ के कार्बन डेटिंग के मांग, हिंदू पक्ष लगवले रहे याचिका

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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद अउर श्रृंगार गौरी केस पर जिला कोर्ट आपन फैसला सुना दिहले बा। ज्ञानवापी में मिलल कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग के मांग खारिज हो गइल बा। हिंदू पक्ष शिवलिंग के कार्बन डेटिंग के मांग कइले रहे जेके जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के अदालत खारिज कs दिहल गइल बा। कोर्ट के एह फैसला के हिंदू पक्ष खातिर बड़ झटका मानल जा रहल बा।

ई फैसला कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग अउर वैज्ञानिक परीक्षण के मामिला में बहस पूरा होखले के बाद ई फैसला सुनावल गइल बा। बता देईं कि शिवलिंग के आकृति के कार्बन डेटिंग करावे के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश के अदालत में 12 अक्तूबर के सुनवाई भइल रहे। सुनवाई के बाद आदेश खातिर 14 अक्तूबर यानि आजु के तिथि नियत कइले रहे।

12 अक्तूबर के सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया आपन पक्ष रखलें फिर वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन प्रति उत्तर में हिंदू पक्ष के दलीलें पेश कइलें। जबकि वादिनी संख्या एक के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह कौनो भी दलील देहले से इनकार कर दिहलें तब अदालत आदेश खातिर 14 अक्तूबर के तिथि नियत कs देहलें।

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