उत्तराखंड सरकार पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनावे के लाइसेंस कइलस रद्द 

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उत्तराखंड सरकार बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद आ दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के सस्पेंड कs देले बिया। ई जानकारी उत्तराखंड सरकार के ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमार के सांझ हलफनामा दायर कs दिहल गइल।

उत्तराखंड सरकार के लाइसेंस अथॉरिटी सोमार के प्रोडक्ट्स पs बैन के आदेस जारी कइले बिया। एमे कहल गइल बा- पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करे के कारण कंपनी के लाइसेंस के रोकल गइल बा।

दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग करेले। राज्य के लाइसेंस अथॉरिटी बाबा के एह फर्म के खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर आ आई ड्रॉप खातिर इस्तेमाल कइल जाये वाली 14 दवा के उत्पादन के रोके के निरदेस दिहल गइल बा। आदेस के सब जिला ड्रग इंस्पेक्टर के भेजल गइल बा।

जिला ड्रग इंस्पेक्टर 16 अप्रिल के रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी आ पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करवले बाड़ें। एकर जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय के दिहल गइल बा। दरअसल, कोर्ट आयुष मंत्रालय आ राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जवाब मांगल गइल बा।

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनन के रोके के निरदेस दिहल गइल बा 

सुप्रीम कोर्ट हाले में आपन कुछ उत्पादन के भ्रामक विज्ञापनन के रोके के निर्देशन के पालन ना करे खातिर रामदेव के बेर-बेर आलोचना कइले रहे।

सुप्रीम कोर्ट आज पतंजलि के ममिला के सुनवाई करी

अब सुप्रीम कोर्ट आज (30 अप्रिल) के पतंजलि के ममिला के सुनवाई करी, ताकि ई तय कइल जा सके कि रामदेव के खिलाफ अवमानना के आरोप लगावल जाये के बा कि ना।

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