लखनऊ। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार गन्ना किसानन के चेहरा पs खुशियन खिलावे खातिर बड़ कदम उठवले बिया। अब राज्य में गन्ना के दाम बढ़ा दिहल गइल बा। अगैती प्रजाति के गन्ना के दाम 400 रुपिया प्रति क्विंटल आ सामान्य प्रजाति के दाम 390 रुपिया प्रति क्विंटल तय भइल बा।
सरकार के ई फैसला किसानन खातिर आर्थिक मजबूती के ओर एक ठोस कदम मानल जात बा। एकरा से प्रदेश के लाखन किसानन के सीधा फायदा मिली आ ओह लोगन के कमाई में इजाफा होखी।
व्यापारियन आ उद्यमियन खातिर बड़ फैसला
गन्ना के दाम बढ़ावे के संगे योगी सरकार उद्योग आ बेयपार जगत के राहत देवे खातिर आउर महत्वपूर्ण फैसला कइले बिया। मंगर के दिने “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधान संशोधन) अध्यादेश 2025” के मंजूरी दे दिहल गइल बा।
एह अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 गो प्रमुख औद्योगिक आ व्यापारिक कानूनन में करीब 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान खत्म कs दिहल गइल बा। अब जादेतर ममिला में उद्यमियन आ बेयपारियन के जेल भेजे के जगह आर्थिक जुर्माना आ प्रशासनिक कार्रवाई के बेवस्था होई।
सरकार के कहनाम बा कि ई कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करी आ प्रदेश में निवेश के माहौल आउर अनुकूल बनाई।
कवन-कवन कानून में भइल बदलाव?
एह अध्यादेश के दायरा में कइयन गो पुरान कानून सामिल बा, जइसे कि:
- फैक्ट्री अधिनियम
- दुकान आ बेयवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट
- बोइलर अधिनियम
- अनुबंध श्रमिक अधिनियम
एमे उ प्रावधान हटावल जा रहल बा, जहां मामूली गलती पर सजा भोगे के पड़त रहे। अब छोट-छोट उल्लंघन पs बस चेतावनी भा जुर्माना लगावल जाई।
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