उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 के नया आबकारी नीति के मंजूरी दे दिहले बा. नया नीति के तहत अब राज्य के सभ शराब के दोकान के प्रबंधन सिर्फ ई लॉटरी के माध्यम से होई। बुध के सांझ के राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में लिहल गईल एs फैसला के जानकारी देत राज्य आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल बुध के प्रेस कांफ्रेंस में कहले कि राज्य मंत्रिमंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 के आबकारी नीति के मंजूरी दे देले बिया।
एक आवेदक के 2 से जादा दोकान ना मिली
एs नीति में सबसे बड़ फैसला इs बा कि एs साल राज्य के सभ देश के शराब के दोकान, कम्पोजिट दोकान, मॉडल के दोकान अवुरी भांग के दोकान के आयोजन ई-लॉटरी के माध्यम से होई। उs कहले कि लॉटरी प्रणाली में आवेदक के एक बेर आवेदन करे के मौका मिली अवुरी राज्य में कवनो आवेदक के 2 से जादे दोकान ना दिहल जाई।
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प्रोसेसिंग फीस के 5 श्रेणी में बांटल गईल
अग्रवाल कहले कि लॉटरी सिस्टम लागू हो रहल बा, एहीसे प्रोसेसिंग शुल्क के भी 5 अलग-अलग श्रेणी में बांटल गईल बा। पहिला श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर अवुरी कानपुर के नगर निगम क्षेत्र अवुरी ओकरा आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र शामिल होई। प्रसंस्करण शुल्क के रूप में देश के शराब के दोकान खातिर 65 हजार रुपया, कम्पोजिट दुकान खातिर 90 हजार रुपया, मॉडल दोकान खातिर एक लाख रुपया अवुरी भांग के दोकान खातीर 25 हजार रुपया के शुल्क तय कईल गईल बा।