मोदी सरनेम केस, राहुल के याचिका पs सुनवाई आज: सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलल तs 2031 तक चुनाव ना लड़ पइहें राहुल गांधी
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के याचिका पs सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई आ प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच सुनवाई करी। राहुल 15 जुलाई के ममिला के अर्जेंट सुनवाई के याचिका लगवलें रहस।
कोर्ट 18 जुलाई के स्वीकार कs लेले रहस। उनका से पहिले राहुल पs केस करे वाला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी कैविएट दाखिल कs के अपील कइले रहस, उनका के सुनलें बिना केस में फैसला ना लिहल जाव।
राहुल गांधी के ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश होइहें। जदि राहुल के सुप्रीम कोर्ट से राहत नइखे मिलत तs ऊ 2031 तक कवनो चुनाव ना लड़ पइहें। नियम बा कि सजा पूरा होखला के छव साल बाद तक चुनाव पs रोक रहेला। अइसन में 2 साल के सजा आ ओकरा बाद 6 साल 2031 में पूरे होई।
मानहानि केस में 23 मार्च 2023 के सूरत के सेशन कोर्ट राहुल गांधी के 2 साल के सजा सुनवले रहे। एह फैसला के बाद राहुल के सांसदी चल गइल रहे।
राहुल गांधी एह फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट गइल रहस, बाकिर कोर्ट उनका के दोषी करार दिहल जाये पs रोक लगावे से इनकार कs देले रहे।
गुजरात हाईकोर्ट कहले रहे- सजा न्यायोचित
7 जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक कहलें रहस, ‘राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग बा। एह केस के अलावे उनका खिलाफ कुछ अउरियो केस फाइल कइल गइल बा।
एगो तs वीर सावरकर के पोता दायर कइलें बाड़ें। कवनो हाल में सजा पs रोक ना लगावल अन्याय नइखे। एह केस में सजा न्यायोचित आ उचित बा।
राहुल गांधी अइसन आधार पs सजा पs रोक के मांग कs रहल बाड़ें, जवना के कवनो अस्तित्व नइखे। सूरत कोर्ट के फैसला में दखल के आवश्यकता नइखे। याचिका खारिज कइल जात बा।’
राहुल गांधी के याचिका हाईकोर्ट खारिज कs चुकल बा
7 जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट मानहानि केस में राहुल के 2 साल के सजा पs रोक लगावे से इनकार कs देलस। हाईकोर्ट कहलस- एह केस के अलावे राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग बा। अइसन में सूरत कोर्ट के फैसला में दखल देवे के जरूरत नइखे।
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