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सुप्रीम कोर्ट : नयका संसद भवन के ‘शेर’ आक्रामक नाइ बा, कइसन बा, ई देखे वाले के धारणा पs निर्भर करsता

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सुप्रीम कोर्ट सुक्क के कहलस कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन नयका संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) भारत के राज्य प्रतीक अधिनियम, 2005 के उल्लंघन नाइ करsता। एकरे सथही शीर्ष कोर्ट एसे संबंधित याचिका खारिज करत कहलस कि शेर कइसन लउकsता, ई देखेवाले के धारणा पर निर्भर करsला।
जस्टिस एमआर शाह अउरी कृष्ण मुरारी के पीठ ई कहत ओह जनहित याचिका के खारिज कs दिहलस, जेमें दावा कइल गइल रहे कि ई प्रतिमा भारत के राज्य प्रतीक अधिनियम, 2005 के तहत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन के उल्टा बा।
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