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Basti में Section 144 लागू, डीएम प्रियंका निरंजन देली ई अहम जानकारी

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बस्ती जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा पूरा जनपद में जनहित में तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई 2022 तक धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कs दिहल गइल बा। एह संबंध में ऊ बतवली कि कानपुर में जुमा के नमाज के दौरान घटित हिंसात्मक घटना आ 6 जुलाई 2022 के प्रस्तावित बी.एड. के प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में शान्ति, सुरक्षा आ कानून व्यवस्था बनवले राखे के उद्देश्य से ई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कs दिहल गइल बा।

ऊ कहली कि कवनो सार्वजनिक स्थल पs 05 भा 05 से जादे व्यक्तियन के समूह एकत्रित ना होई। केहुओ अइसन आदमियन के समूह के साथे सम्मिलित ना होई, जेकर उद्देश्य कवनो विधि विरूद्ध गतिविधियन में भाग लेवल होखे। कवनो सभा करे से पहिले संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट भा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेवे के होई।

ऊ कहली कि कवनो आदमी कवनो तरे के प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जइसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा आ आउर कवनो तरे के विस्फोटक पदार्थ जइसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेके ना चली। ऊ कहली कि लाइसेंसी शस्त्र धारकन के खुलेआम शस्त्र लेके चलला पs प्रतिबन्धित कइल गइल बा। कवनो आदमी कवनो तरे से अफवाह ना पैदा करी ना अफवाहन के फैलाई। कवनो सार्वजनिक स्थलन, अपना भवन अथवा छत पs कंकड़, पत्थर, खाली बोतल के जमा कइल मना बा।

ऊ बतवली कि परीक्षा केन्द्रन में परीक्षार्थियन आ परीक्षकन आ परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारी आ कर्मचारियन के अलावे कवनो आदमी प्रवेश ना करी। कवनो आदमी अनुचित मुद्रण भा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियन के गुमराह ना करी। परीक्षा केन्द्रन के अगल-बगल ध्वनि विस्तारण यंत्रन के प्रयोग आ परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ले जाइल पूर्णतया प्रतिबन्धित बा।

ऊ कहली कि राजनैतिक दलन, धार्मिक संगठनन आ समस्त विभागन के समस्त सरकारी सेवक आ मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ के धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल के आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रही, जवना से कवनो जाति विशेष भा धर्म विशेष के व्यक्ति के आघात पहुॅचे आ कानून आउर शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित होखे। एकर उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता के धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होई।

ऊ बतवली कि ई आदेश ड्यूटी पs तैनात सरकारी अधिकारियन/कर्मचारियन, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करे, बूढ/दिव्यांग के छड़ी/लाठी के प्रयोग करे, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करे वाला लोगन पsलागू ना होई बाकिर ध्वनि विस्तारक यत्रन के प्रयोग खातिर पहिले लेवे के होई।

साभार: भारतीय बस्ती

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