SC on Rahul Gandhi Lok Sabha Membership: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आज एगो आउर राहत मिलल बा। राहुल के लोकसभा सदस्यता के बहाली के चुनौती देवे वाली एगो जनहित याचिका के शीर्ष न्यायालय खारिज कs देले बा।
याचिकाकर्ता पs लगवलस जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पs नाराजगी जतावत एक लाख रुपिया के जुर्माना लगवले बा। न्यायमूर्ति बीआर गवई के अध्यक्षता वाली पीठ कहलस कि याचिका कानून के प्रक्रिया के दुरुपयोग हs काहेकि याचिकाकर्ता के कवनो मौलिक अधिकार के उल्लंघन नइखे कइल गइल।
सुप्रीम कोर्ट सजा कइले रहे माफ
बता दीं कि पीठ गांधी के सदस्यता के बहाली के चुनौती देवे वाला वकील अशोक पांडे के याचिका पs सुनवाई करत रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त के ‘मोदी’ उपनाम पs एगो टिप्पणी से संबंधित ममिला में राहुल गांधी के सजा पs रोक लगवला के बाद लोकसभा सचिवालय गांधी के सदस्यता बहाल कs देले रहे।
मोदी उपनाम ममिला में राहुल गांधी के गइल रहे सांसदी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में रद्द कs दिहल गइल रहे। एकरा बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल के वायनाड से संसद सदस्यता बहाल कइल गइल रहे।
भाजपा नेता पूर्णेश मोदी 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” कहला पs आपराधिक मानहानि के मुकदमा दायर कइले रहस। बता दीं कि 13 अप्रिल 2019 के कर्नाटक के कोलार में एगो चुनावी रैली के दौरान राहुल ई टिप्पणी कइले रहस।