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मोदी उपनाम के मामला में राहुल गांधी के सजा रहल बरकरार , सूरत कोर्ट क देलस आवेदन खारिज

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राहुल गांधी उपनाम मामला : कांग्रेस नेता आ पूर्व सांसद राहुल गांधी के सूरत कोर्ट से झटका मिलल बा। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट राहुल गांधी के आवेदन के खारिज क दिहलस। राहुल गांधी के सूरत सत्र न्यायालय से राहत नइखे मिलल। कोर्ट फैसला कईले बिया कि राहुल गांधी के सजा बरकरार रही। एही बीच कांग्रेस सूरत कोर्ट के फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट में जाए के बात कहले बिया। उ सत्र अदालत के फैसला के चुनौती दिहे। रउरा सभे से बता दी की राहुल गांधी के संसद सदस्यता मोदी उपनाम केस में दोषी पावल गइला का बाद ही रद्द कर दिहल गइल. राहुल गांधी एह सजा के खिलाफ सूरत सत्र न्यायालय में अपील कईले। आ अब सूरत सत्र न्यायालय राहुल गाँधी के याचिका के खारिज क दिहले बा।

 

 राहुल गांधी के राहत ना मिलल

बता दीं कि राहुल गांधी के उम्मीद रहे कि सजा आ सजा फैसला पे ठहराव के बाद उनुकर संसद के सदस्यता बहाल हो सकता। लेकिन अब राहुल गांधी के सूरत सेशन कोर्ट से निराशा मिलल बा। गुरुवार के अपर सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा के अदालत राहुल गांधी के आवेदन पे फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रखले रहे। जवना में राहुल गांधी के राहत नईखे मिलल।

 

 

522820cookie-checkमोदी उपनाम के मामला में राहुल गांधी के सजा रहल बरकरार , सूरत कोर्ट क देलस आवेदन खारिज

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