अबकी यूपी में एससी-एसटी के जमीन खरीदे खातिर डीएम के अनुमति ना लेबे के पड़ी? विस्तार से जानि
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार शहर के निवासी के आवास के जरूरत के पूरा करे खातीर कई नियम में संशोधन करे के योजना बनावतिया। अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति यानी दलित आ अनुसूचित जनजाति के जमीन लेबे खातिर अब डीएम के अनुमति के जरूरत ना पड़ी|
सरकार 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसावे के अनुमति भी देवलस । प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 मंगल के दिने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोझा पेश कइल गइल| टाउनशिप बस्ती बसावे वाला लोग के जमीन के रजिस्ट्रेशन पे 50% छूट मिली।
प्रस्तावित नीति के तहत दु लाख से कम आबादी वाला शहर में कम से कम 12.5 एकड़ अउरी बाकी शहर में 25 एकड़ में कॉलोनी के अनुमति दिहल जाई। कालोनी तक पहुंचे खातिर 24 मीटर सड़क अउरी भीतर 12 मीटर के जरूरत पड़ी।
निजी क्षेत्र में स्थित टाउनशिप में क्षेत्र विशेष यानी पार्ट टाइम कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी करे के प्रावधान होई। सेक्टर सर्टिफिकेट धारक के मैप पास हो जाई। अगर पूरा होखे के प्रमाणपत्र ना होखे त नक्शा फेल हो जाई। एकर मकसद अवैध निर्माण के रोकल बा।